रायपुर : तक्षशिला लाइब्रेरी में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

              साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट, घरेलू हिंसा और पॉक्सो कानून पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी

              जागरूक नागरिक ही सुरक्षित एवं सशक्त समाज की आधारशिला: मुख्य वक्ता

              रायपुर (BCC NEWS 24): प्रदेश में आमजन को उनके अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर द्वारा तक्षशिला लाइब्रेरी, सूरजपुर में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों, युवाओं एवं नागरिकों को विभिन्न कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों तथा निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी जानकारी प्रदान की गई।

              प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में व्यवहार न्यायाधीश श्रीमती अंजली पाण्डेय मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत उपलब्ध निःशुल्क कानूनी सहायता एवं सलाह की जानकारी देते हुए कहा कि समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को न्याय सुलभ कराना विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रमुख उद्देश्य है।

              साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट से सतर्क रहने की अपील

              कार्यक्रम में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों पर विशेष चर्चा की गई। प्रतिभागियों को बताया गया कि फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक, एपीके फाइल, सोशल मीडिया ठगी तथा बैंकिंग जानकारी चोरी जैसे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों से अपील की गई कि वे किसी भी अनजान लिंक या एप्लीकेशन को डाउनलोड न करें तथा अपनी व्यक्तिगत एवं बैंकिंग जानकारी साझा करने से बचें। डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों के संबंध में बताया गया कि अपराधी स्वयं को पुलिस, सीबीआई या अन्य सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को डराने-धमकाने एवं धन की मांग करने का प्रयास करते हैं। ऐसे मामलों में घबराने के बजाय तुरंत सत्यापन कर साइबर हेल्पलाइन या पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी गई।

              महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा और बच्चों के संरक्षण पर चर्चा

              कार्यक्रम में घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनी अधिकारों एवं महिलाओं को उपलब्ध संरक्षण संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि मानसिक, आर्थिक अथवा शारीरिक प्रताड़ना की स्थिति में वे कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इसके साथ ही पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा, शोषण एवं दुर्व्यवहार से संबंधित अपराधों तथा शिकायत प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजग रहने की अपील की गई।

              सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन पर जोर

              मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत सड़क सुरक्षा संबंधी प्रावधानों पर भी चर्चा की गई। वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट के उपयोग, नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने तथा यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया गया कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों एवं प्रतिभागियों को कानून का सम्मान करने, अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने तथा जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलव्ही सत्य नारायण, कृष्णकांत, तक्षशिला लाइब्रेरी इंचार्ज अंकित अग्रवाल, अकाउंटेंट रवि पाण्डेय सहित अन्य स्टाफ उपस्थित रहे।


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