रायपुर : दिसंबर 2026 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा

              15 निकायों एवं दो नवगठित नगर पंचायतों पर होगा  निर्वाचन

              राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह अधिकारियों को समय सीमा में सभी प्रक्रियाएं पूर्ण करने के दिए निर्देश

              रायपुर (BCC NEWS 24): छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, नवा रायपुर में आज राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में आगामी दिसंबर 2026 में प्रस्तावित नगरीय निकायों के आम एवं उप निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश की 15 नगरीय निकायों( जिनमें 4 नगरपालिक निगम, 5 नगरपालिका परिषद तथा 6 नगर पंचायत शामिल हैं, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2026 में समाप्त हो रहा है) के साथ ही दो नवगठित नगर पंचायतों के आम निर्वाचन की तैयारियों एवं शासन स्तर पर की जा रही आवश्यक कार्यवाहियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

              समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिन नगरीय निकायों में निर्वाचन प्रस्तावित हैं, उनमें नगरपालिक निगम बीरगांव, भिलाई, भिलाई-चरौदा एवं रिसाली, नगरपालिका परिषद जामुल, सारंगढ़, बैकुण्ठपुर, शिवपुर-चरचा एवं खैरागढ़ तथा नगर पंचायत प्रेमनगर, मारो, कोंटा, नरहरपुर, भैरमगढ़ एवं भोपालपट्टनम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नवगठित नगर पंचायत तमनार एवं बड़ी करेली में भी आम निर्वाचन कराया जाएगा।

              बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती   आर संगीता ने नगरीय निकायों के परिसीमन एवं आरक्षण की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि 15 नगरीय निकायों में महापौर एवं अध्यक्ष पदों का आरक्षण पूर्ण किया जा चुका है तथा वार्ड पार्षदों के आरक्षण की प्रक्रिया जारी है। वहीं नवगठित नगर पंचायत तमनार में वार्ड आरक्षण तथा बड़ी करेली में वार्ड परिसीमन एवं आरक्षण की कार्रवाई प्रगति पर है। विभाग द्वारा दो वार्ड पार्षद पदों पर आकस्मिक रिक्तियों की जानकारी भी बैठक में प्रस्तुत की गई।

              बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव श्रीमती शिखा राजपूत, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक  में राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी सभी आवश्यक शासकीय प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी आम एवं उप निर्वाचन का संचालन समयबद्ध, निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जा सके।


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