रायपुर: श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने हेतु राज्य शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत विद्यार्थियों को 500 रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। इसके लाभ के लिए पंजीकृत श्रमिक परिवार के बच्चे, निर्धारित पात्रता अनुसार च्वाइस सेंटर, लोक सेवा केंद्र या जनपद पंचायतों में संचालित श्रम संसाधन केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों के अध्ययनरत बच्चों को मिलेगा, जिनके श्रमिक पंजीयन 90 दिन से अधिक पुराना है।
मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल से पंजीकृत श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों को कक्षा 1 ली से 5वीं तक के छात्र को 1000 रूपए, छात्रा को 1500 रूपए, कक्षा 6वीं से 8वीं तक के छात्र को 1500 रूपए, छात्रा को 2000 रूपए, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र को 2000 रूपए, छात्रा को 3000 रूपए, स्नातक/डिप्लोमा के छात्र को 3000 रूपए, छात्रा को 4000 रूपए, स्नातकोत्तर के छात्र को 5000 रूपए, छात्रा को 6000 रूपए की छात्रवृत्ति दी जाती है।
असंगठित कर्मकार मंडल के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों के कक्षा 1 पहली से 5वीं तक के छात्र को 500 रूपए, छात्रा को 750 रूपए, कक्षा 6वीं से 8वीं तक के छात्र को 750 रूपए, छात्रा को 1000 रूपए, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र को 1000 रूपए, छात्रा को 1500 रूपए, स्नातक/डिप्लोमा के छात्र को 1500 रूपए, छात्रा को 2000 रूपए, स्नातकोत्तर के छात्र को 2500 रूपए, छात्रा को 3000 रूपए, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को 5000 रूपए, छात्रा को 5500 रूपए की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में प्रदेश मेरिट सूची के टॉप-10 में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को एक लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि तथा शिक्षा एवं दोपहिया वाहन हेतु एक रूपए लाख रूपए की अतिरिक्त सहायता श्रम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है।

(Bureau Chief, Korba)