रायपुर: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिनकी पंजीयन की वैधता समाप्त हुए 5 वर्ष अधिक हो गई है। उन्हें नवीनीकृत पंजीयन के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। ऐसे श्रमिक पुनः अपने पंजीयन का नवीनीकरण करा सकते हैं। 31 मार्च 2024 के बाद पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराने वाले श्रमिकों को अपंजीकृत माना जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

(Bureau Chief, Korba)




