Tuesday, December 30, 2025

              रायपुर : बिना रेरा पंजीयन कृषि भूमि बेचने पर विशाल डेव्हलपर्स पर 5 लाख का जुर्माना

              • रेरा अधिनियम का उल्लंघन करने पर हुई कड़ी कार्रवाई

              रायपुर: छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दुर्ग जिले के ग्राम परसदा में बिना अनुमति और पंजीयन के कृषि भूमि की बिक्री करने पर मेसर्स विशाल डेव्हलपर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 3 के अनुसार कोई भी संप्रवर्तक किसी भू-संपदा परियोजना को पंजीयन कराए बिना किसी भी योजना क्षेत्र में भूखंड, अपार्टमेंट या भवन का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग, विक्रय या विक्रय का प्रस्ताव नहीं कर सकता और न ही व्यक्तियों को इसके लिए आमंत्रित कर सकता है। इस प्रावधान की अवहेलना करने पर रेरा ने स्पष्ट रूप से दंड अधिरोपित करने का प्रावधान किया है।

              प्राधिकरण ने पाया कि विशाल डेव्हलपर्स ने नियमों का उल्लंघन करते हुए कृषि भूमि की बिकी की, जिसके चलते उनके ऊपर 5 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। रेरा ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन प्रोजेक्ट्स पर रेरा अधिनियम लागू होता है, उनका पंजीयन कराना अनिवार्य है। बिना पंजीयन किसी भी प्रकार की बिक्री या प्रचार-प्रसार अवैधानिक है और भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त संदेश है, जिससे अन्य प्रमोटरों को भी नियमों का पालन करने की चेतावनी मिलती है।


                              Hot this week

                              रायपुर : राज्यपाल डेका से कृषि मंत्री नेताम ने की भेंट

                              रायपुर: राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज यहां लोकभवन...

                              Related Articles

                              Popular Categories