Sunday, May 5, 2024
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Sai Cabinet Decision : साय कैबिनेट ने महतारी वंदन योजना को मंजूरी दी, छत्तीसगढ़ की हर महिला को 12-12 हजार सालाना मिलेंगे.. विधवा, तलाकशुदा भी होंगी पात्र; तेंदूपत्ता खरीदी पर 5500 रुपए बोनस

रायपुर: महतारी वंदन योजना को साय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बुधवार को बैठक के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि आज से ही प्रदेशभर में योजना को लागू करने का फैसला किया गया। इसके तहत महिलाओं को सालाना 12-12 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं तेंदूपत्ता संग्रहण दर 5500 रुपए किया गया है।

फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू होगी। 75 फीसदी राशि शासन द्वारा और 25 फीसदी राशि लघु वनोपाज संघ द्वारा वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। ⁠महतारी वंदन योजना का लाभ 21 वर्ष से अधिक उम्र की विवाहित महिलाओं के साथ विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को भी मिलेगा।

नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में साय कैबिनेट की बैठक। (फाइल फोटो)

नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में साय कैबिनेट की बैठक। (फाइल फोटो)

साय कैबिनेट के फैसले..

बैंक खाते में ट्रांसफर होगी रकम

महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिलाओं को एक हजार रूपए प्रतिमाह यानी साल में 12 हजार रूपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातें में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग भेद, असमानता और समाज में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करना है।

साथ ही उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। इस योजना से महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन को भी बढ़ावा मिलेगा।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम नहीं बदलेगा

2012 में पूर्ववर्ती सरकार ने अगस्त 2023 में जारी अधिसूचना में किए गए संशोधन को निरस्त कर पूर्ववत किए जाने का निर्णय लिया गया। अगस्त 2023 में नियम में यह संशोधन किया गया था कि विभागीय जांच के बाद, शास्ति प्रभावशील होने अथवा अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे।

इस संशोधन से ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिनके विरूद्ध विभागीय जांच या अभियोजन के प्रकरण विचाराधीन अथवा प्रचलित है उन्हें भी संविदा नियुक्ति की पात्रता बन रही थी। जिसे मंत्रिपरिषद ने उचित नहीं मानते हुए इसे निरस्त कर संविदा नियम 2012 के प्रावधान को यथावत करने का निर्णय लिया है।

भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाएंगे

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा लागू बीएच सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष का टेक्स जमा कराना होगा।

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

पिछली बैठक में हो चुके हैं ये फैसले

  • छत्तीसगढ़ विधानसभा के अगले सत्र फरवरी-मार्च 2024 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के मसौदे को स्वीकृति।
  • तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-2024 को विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप को मंजूरी।
  • वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के मसौदे का अनुमोदन।
  • छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया है। इसके तहत प्रदेश में कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी।
  • छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इसमें ‘जिला न्यायाधीश‘ को ‘प्रधान जिला न्यायाधीश‘ और ‘अपर जिला न्यायाधीश‘ को ‘जिला न्यायाधीश‘ करने का प्रावधान है।
  • इसी तरह ‘व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी‘ और ‘व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी‘ और ‘जिला न्यायालय‘ को ‘प्रधान जिला न्यायालय‘ से रिप्लेस करने का प्रावधान है।
  • छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जॉइंट रजिस्ट्रार (एम) के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का फैसला लिया गया है।
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