- शासकीय मेडिकल ऑफिसर द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र ही होंगे मान्य
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमेन मोहम्मद असलम खान ने बताया कि हज-2023 की गाइडलाइन्स अनुसार इस वर्ष हज यात्रियों का मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट केवल शासकीय मेडिकल ऑफिसर द्वारा जारी किए जाएंगे। इस नियमावली के मद्देनजर प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र प्रेषित कर समस्त शासकीय चिकित्सालयों में विशेष शिविर आयोजित करने का आग्रह किया गया है, ताकि सभी हज यात्रियों के मेडिकल सर्टिफिकेट समयावधि में प्राप्त हो सकें।