- आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही संपत्ति विरूपण को हटाने के लिए दल का गठन करने के दिए निर्देश
- प्रथम 24 घंटे में सभी शासकीय संपत्तियों, प्रथम 48 घंटे में सभी सार्वजनिक संपत्तियों एवं प्रथम 72 घंटे में सभी निजी संपत्तियों से विरूपण हटाने की कार्रवाई की जाएगी
- 24X7 कंट्रोल रूम रहेंगे कार्यरत
- एमसीएमसी की टीम करेगी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया की निगरानी
- एमसीएमसी की टीम पेड न्यूज के मामलों की निगरानी एवं कार्रवाई करने का करेगी कार्य
- एफएसटी टीम रहेगी क्रियाशील
सूरजपुर: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदर्श आचरण संहिता अनुपालन, संपत्ति विरूपण, मीडिया संबंधी विषय, फेक न्यूज, साईबर सेल, सोशल मीडिया सेल एवं पोस्टल बैलेट के संबंध में कलेक्टर्स की बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल उपस्थित रहे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने कहा कि आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही संपत्ति विरूपण को हटाने के लिए दल का गठन करें। प्रथम 24 घंटे में सभी शासकीय संपत्तियों में से विरूपण हटाया जाएगा। प्रथम 48 घंटे में सभी सार्वजनिक संपत्तियों से विरूपण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम 72 घंटे में सभी निजी संपत्तियों से विरूपण हटाया जाएगा। आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही 24 X 7 कंट्रोल रूम प्रारंभ किया जाएगा। सभी एफएसटी क्रियाशील हो जाएंगे। मीडिया सेंटर का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सरकारी वाहनों का गैर सरकारी उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। सभी निगम मंडल के राजनीतिक पदाधिकारियों के वाहनों को अधिग्रहित कर लिया जाएगा। सरकारी खर्चे पर लगाए गए सभी विज्ञापन, होर्डिंग हटाए जाएंगे।
डिप्टी कलेक्टर श्रीमती शारदा अग्रवाल ने प्रजेंटेशन के माध्यम से मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) के संबंध में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एमसीएमसी की टीम पेड न्यूज के मामलों की निगरानी एवं कार्रवाई करने का कार्य करेंगी। सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन का कार्य भी करेंगी। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मीडिया मॉनिटरिंग का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व कोई चुनाव संबंधी सामग्री इलेक्ट्रॉनिक एवं संबंधित मीडिया पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी। प्रिंट मीडिया हेतु पीसीआई के निर्देशों का पालन किया जाएगा। भ्रामक एवं अर्नगल प्रचार-प्रसार तथा जाति-धर्म के आधार पर प्रकाशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी या अन्य संस्था, व्यक्ति एवं मतदान के एक दिवस पहले बिना एमसीएमसी के प्रमाणीकरण के प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित नहीं करा सकेगा। निर्वाचन की घोषणा के बाद मीडिया सेंटर सक्रियता पूर्वक कार्य करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री प्रियंका वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।