Thursday, May 2, 2024
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BCC News 24: छत्तीसगढ़- महिला आयोग में शिकायतकर्ता महिला को ही लगी जमकर फटकार.. उधारी चुकाने से बचने के लिए छेड़छाड़ की झूठी शिकायत की थी, सुनवाई में खुला मामला

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने सुनवाई के दौरान ही एक एक महिला शिकायतकर्ता को फटकार लगा दी। उस महिला ने उधारी चुकाने से बचने के लिए एक व्यक्ति पर छेड़छाड़ की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान यह बात खुली तो महिला ने अपनी गलती स्वीकार कर लिया।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने बताया, सुनवाई के दौरान सामने आया कि शिकायत करने वाली महिला ने लिखित इकरारनामा के माध्यम से 50 हजार रुपए उधार लिए थे। बाद में जब उधार देने वाले ने रुपए वापस मांगे तो विवाद हुआ। महिला का कहना था, उधार देने वाले ने उसे बुरी तरह डांटा था, इससे नाराज होकर उसने आयाेग में शिकायत दर्ज कराया था। छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था। अब महिला ने स्वीकार किया कि उसने 50 हजार रुपए उधार लिए थे और विवाद उसी का था। उसने एक महीने के भीतर आयोग के सामने ही उधार के रुपए लौटाने की बात कही।

डॉ. किरणमयी नायक ने शिकायत की ऐसी प्रवृत्ति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, महिला आयोग में महिलाओं की रक्षा का अर्थ कत्तई यह नही है कि महिला अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर पुरुषों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराए। आयोग ने बताया, सुनवाई के लिए 25 मामले लगे थे, जिनमें से केवल 22 मामलों में दोनों पक्षकार उपस्थित हुए। सुनवाई के बाद 8 मामलों को नस्तीबद्ध कर दिया गया, वहीं दो मामलों को निगरानी में रखा गया है। शेष मामलों की सुनवाई आगे भी चलेगी।

पति-पत्नी ने तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली, अब बच्चों पर दावा

डॉ. किरणमयी नायक ने बताया, एक अन्य मामले में पति-पत्नी ने तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर ली। दोनों से दो बच्चे हैं जो रिश्तेदारों के यहां पल रहे हैं। अब महिला ने पूर्व पति से गुजारा भत्ता और बच्चों की अभिरक्षा मांगी है। डॉ. नायक ने कहा, बिना तलाक लिए दोनो पक्ष शादी कर दोषी साबित हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण का निराकरण किया जाना उचित नहीं होगा क्योंकि दोनों की स्थिति वैधानिक नहीं है। बच्चों की स्थिति को देखते हुए महिला आयोग ने पूरा मामला राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भेज दिया।

प्रेमिका के शारीरिक-आर्थिक शोषण मामले में पकड़कर लाई पुलिस

एक शिकायत में महिला ने बताया था, 2016 से वह आरोपी युवक के साथ प्रेम संबंध में रही है। 2019 में उन दोनों ने आर्य समाज मंदिर में विवाह किया। घर वालों को बाद में बताएंगे कहकर आरोपी महिला का शारीरिक और आर्थिक शोषण करता रहा। उसने महिला से 4 लाख रुपए ले लिए। अब महिला पैसा मांग रही है तो वे परेशान कर रहा है। शिकायत के बाद तीन तारीखों पर युवक आया ही नहीं। उसके बाद आयोग के निर्देश पर भाटापारा पुलिस उसे लेकर पहुंची थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला को थाने में FIR करने की सलाह दी गई है।

इंडियन ऑयल अफसर के खिलाफ प्रताड़ना की शिकायत

महिला आयोग की अध्यक्ष ने बताया, इंडियन ऑयल में मैनेजर के पद पर कार्यरत व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी ने प्रताड़ना की शिकायत की है। महिला का कहना है, बच्चे की डिलीवरी के लिये उसे मायके भेजे थे। उसके बाद से लेने नही आए। उसने यह भी बताया उसके पति ने उसके पिता से 45 लाख रुपए पेट्रोल पंप दिलाने के लिए लिया था। वह राशि भी अब तक वापस नही किया है। वह भरण पोषण राशि नही दे रहा है। आयोग के समझाने पर दोनों ने कुछ और समय की मांग की है।

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