Monday, October 20, 2025

कोर्ट ने IRCTC घोटाले में लालू-राबड़ी और तेजस्वी को आरोपी माना, कहा- टेंडर में हस्तक्षेप था, इससे लालू परिवार को फायदा हुआ

पटना: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को IRCTC घोटाले में आरोपी माना। अब तीनों के खिलाफ केस चलेगा। कोर्ट ने कहा, ‘लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। टेंडर में उनका हस्तक्षेप था। इससे लालू परिवार को फायदा हुआ।’

उधर लालू ने इन आरोपों को निराधार बताया। यह मामला रांची और पुरी स्थित IRCTC की 2 होटलों के टेंडर में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। बिहार चुनाव के बीच यह फैसला लालू और आरजेडी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है।

इससे पहले लालू व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे। राबड़ी और तेजस्वी भी उनके साथ थे। लैंड फॉर जॉब्स मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज फैसला टला। कोर्ट अब 10 नवंबर को फैसला सुनाएगा।

इधर, सुनवाई के बाद तेजस्वी यादव ने X पर लिखा- ‘जब तक दंगाई और संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है बीजेपी से लड़ते रहेंगे। एक महीना पहले बिहार आकर गृहमंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी है बिहारी, बाहरी से नहीं डरते।’

तेजस्वी बोले- यह सब राजनीतिक प्रतिशोध है

तेजस्वी यादव ने कहा, ‘हम इस मामले की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमने शुरू से ही कहा था कि जैसे-जैसे चुनाव करीब आएंगे, ऐसी बातें होंगी। हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और अदालत में अपनी बात रखेंगे। जिस व्यक्ति ने रेलवे को 90,000 करोड़ रुपए का मुनाफा दिया, जिसने हर बजट में किराया घटाया, वह ऐतिहासिक रेल मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। हार्वर्ड और IIM के छात्र लालू जी से सीखने आए थे। उन्हें मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है। बिहार और देश की जनता सच्चाई जानती है।’

आगे क्या, कितनी सजा मिलेगी

लालू,राबड़ी और तेजस्वी पर केस चलेगा। लालू यादव पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप है। इसके अलावा, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगे हैं। अगर तीनों के खिलाफ आरोप साबित हुए तो इन्हें एक से 7 साल तक की सजा हो सकती है।

लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरोप तय करने पर फैसला टला

ज़मीन के बदले रेलवे में नौकरी से जुड़े लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला टल गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट मे 10 नवंबर को आरोप तय करने पर फैसला आ सकता है।

CBI ने कहा था कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ सेल डीड को छोड़कर, ज़मीन की खरीद के लिए ज़्यादातर पैसों का लेनदेन कैश में हुआ।

CBI ने मामले में IPC की धारा 120, 420, 468, 467, 471 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 11,12,13,,8,9 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।

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