Sunday, November 24, 2024
Homeछत्तीसगढ़कोरबासास की हत्या करने वाली बहू और उसका प्रेमी दोषमुक्त...सबूतों के अभाव...

सास की हत्या करने वाली बहू और उसका प्रेमी दोषमुक्त…सबूतों के अभाव में बरी; कोर्ट ने जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश

बलरामपुर-रामानुजगंज: जिले में मार्च 2021 में अपनी सास की हत्या की आरोपी बहू और उसके प्रेमी को सबूतों के अभाव में रामानुजगंज कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। फैसला सुनाते हुए जज सिराजुद्दीन कुरैशी ने एक गंभीर टिप्पणी भी की है। उन्होंने बलरामपुर एसपी को हत्या के मामले की जांच करने वाले एसआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।

28 मार्च 2021 को बलरामपुर जिले के बलंगी चौकी अंतर्गत ग्राम हरदीबहरा निवासी महिला गुलबसिया (50 वर्ष) साप्ताहिक बाजार गई थी। वह रातभर घर नहीं लौटी। उसका शव अगले दिन माटीखडिया जंगल में लहूलुहान हालत में मिला था। उसके सिर पर पत्थर पटककर हत्या की गई थी। सूचना पर बलंगी पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच चौकी में पदस्थ एसआई अमित गुप्ता ने की। इस मामले में गांव के ही युवक अभिषेक यादव और मृतका की बहू सविता यादव पर आरोप तय किए गए थे।

जांच में पाया गया था कि मृतका को बहू और उसके प्रेमी के नाजायज संबंधों की जानकारी हो गई थी, इस कारण दोनों ने उसके सिर पर पत्थर पटककर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या किए जाने के संबंध में धारा 302 व 120बी के तहत केस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर सुनवाई की जा रही थी।

आरोपियों को किया गया दोषमुक्त

17 अप्रैल को निर्णय सुनाते हुए उप निरीक्षक अमित गुप्ता द्वारा जांच में घोर लापरवाही बरतने के आधार पर आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए रामानुजगंज न्यायालय के सत्र न्यायाधीश ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया।

जज ने कार्रवाई के दिए निर्देश

जज ने आरोपियों को दोषमुक्त करने के साथ ही विवेचनाधिकारी की लापरवाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर-रामानुजगंज को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले में अभियोजन की ओर से अविनाश गुप्ता लोक अभियोजक और आरोपियों की ओर अधिवक्ता आरके पटेल ने पैरवी की।




RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular