छत्तीसगढ़: बिलासपुर में आठ साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के युवक को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। दरअसल, युवक उस बच्चे को मछली पकड़ने के बहाने लेकर गया था। इस दौरान उसने सूने मकान में ले जाकर अमानवीय कृत्य किया और उसके साथ मारपीट भी की। मामला कोनी थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के अनुसार कोटा क्षेत्र के गांव में रहने वाला 8 साल का लड़का स्कूली छात्र है। 13 दिसंबर 2020 की शाम वह अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए तालाब की ओर गया था। इस दौरान तालाब में मछली पकड़ रहे त्रिभुवन गंधर्व (33 साल) उसे मछली पकड़ने के लिए जाल लेकर आने का बहाना कर उसे बहला कर अपने साथ ले गया।
त्रिभुवन गंधर्व बच्चे को पास के ही सूने मकान में ले गया। इस दौरान उसने बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने लगा। बच्चे के विरोध करने पर युवक ने उसकी पिटाई भी कर दी। उसी समय एक युवक कुत्ता घूमाते हुए मकान के पास पहुंचा, उसे देखकर त्रिभुवन उस बच्चे को छोड़कर भाग गया।
बच्चे ने परिजन को दी घटना की जानकारी
पीड़ित बच्चा को रोते देखकर कुत्ता घूमाने वाले युवक ने उसे उसका घर पहुंचाया। घर जाने के बाद बच्चे को रोते हुए देखकर परिजन ने पूछताछ की, तब उसने आपबीती परिजन को बताई। इसके बाद परिजन ने उसे लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने बच्चे का बयान दर्ज कर त्रिभुवन के खिलाफ के केस कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
ट्रायल में दोषी करार, अब सुनाई 20 साल की सजा
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना। ट्रायल में दोष सिद्ध होने पर अपने बचाव में साक्ष्य पेश करने में अभियुक्त असफल रहा। लिहाजा, कोर्ट ने अभियुक्त 20 साल कैद और पांच सौ रुपए जुर्माने की सजा दी है।