Wednesday, April 24, 2024
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BCC News 24: CG न्यूज़- नाबालिग का अपहरण करने वाले को आजीवन कारावास की सजा.. होटल के कमरे में किया था छेड़छाड़, नाबालिग का गर्भपात करवाने वाले को भी 10 साल की जेल

छ्त्तीसगढ़: दंतेवाड़ा के अपर सत्र न्यायाधीश शैलेष शर्मा (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की विशेष अदालत ने 2 अलग-अलग प्रकरणों में नाबालिग के साथ छेड़छाड़, अपहरण और गर्भपात करवाने वाले 2 युवकों को सजा सुनाई है। इन दोनों पर पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए गए युवक को आजीवन कारावास और गर्भपात करवाने वाले युवक को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।

दरअसल, पहला मामला साल 2019 का है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज से परपा थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि नाबालिग लड़की का गर्भपात कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। जिसमें पाया कि, नाबालिग लड़की का 19 साल के लड़के अनिल कुमार उरसा से प्रेम प्रसंग था, युवक पहले नाबालिग के साथ रेप करता रहा, और जब वह गर्भवती हो गई। तो दवाएं देकर गर्भपात कराया गया।

इधर जब लड़की की हालत बिगड़ने पर मेकाज लाया गया था। पुलिस ने युवक के खिलाफ FIR दर्ज करके पीड़िता व परिजनों की सहमति के बाद मेडिकल जांच कराई। युवक को भी हिरासत में लेकर मेडिकल जांच की गई। पूरे मामले की जांच के बाद कोर्ट ने युवक को दोषी मान लिया। फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने युवक को 10 साल जेल की सजा व 1000 रुपए का अर्थदंड लगाया है।

छेड़छाड़ के आरोपी को आजीवन कारावास

दूसरा मामला भी पॉक्सो एक्ट से जुड़ा है। संतोष कुड़ियम नाबालिग लड़की को 12000 रुपए का काम देने की लालच में दिल्ली लेकर गया। वहां पीड़िता ने काम नहीं किया तो उसे रायपुर लेकर आया और यहां के एक होटल में ले जाकर उससे छेड़छाड़ किया। हाथ, सीना, कमर और पीठ को गलत तरीके से छुआ। अपने साथ घटित इस पूरी घटना की जानकारी नाबालिग ने अपने घर आकर परिजनों को दी। जिसके बाद लड़की के परिजनों ने नैमेड थाना पहुंचकर FIR दर्ज करवाया। पूरे मामले की जांच में युवक को दोषी पाया गया, जिसमें आजीवन कारावास की सजा एवं 5000 रूपए का अर्थदंड लगाया है।

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