Sunday, September 29, 2024




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BCC News 24: KORBA- आयुक्त का कड़ा रूख.. टेंट हाउस संचालक व केटरर पर लगा जुर्माना, कचरा फैलाने पर देना पड़ा 7500 रूपये का अर्थदण्ड

*गंदगी  फैलाने प्रतिबंधित प्लास्टिक डिस्पोजल आदि का उपयोग करने वालों के प्रति आयुक्त का कड़ा रूख, की गई कार्यवाही, दी गई कड़ी हिदायत.

*आयुक्त ने किया आधा दर्जन वार्डो का दौरा, साफ-सफाई व्यवस्था व नागरिक सेवाओं से जुडे़ कार्यो का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं की बेहतरी के दिए निर्देश.

कोरबा (BCC NEWS 24): आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने गदंगी व कचरा फैलाने वालों के प्रति कड़ा रूख अख्तियार करते हुए आज मौके पर ही संबंधित टेंट हाउस संचालक व केटरर पर 7500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया, वहीं गौमाता चौक के पास निजी वाहन द्वारा कचरा ले जाकर डम्प किए जाने पर संबंधित पर 4000 रूपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं आयुक्त श्री पाण्डेय ने आज शहर के आधा दर्जन वार्डो का दौरा किया, इस दौरान साफ-सफाई व्यवस्था तथा नागरिक सेवाओं व सुविधाओं से जुड़े कार्यो का निरीक्षण किया व व्यवस्थाओं की बेहतरी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए।

नगर पालिक निगम कोरबा के वार्ड क्र. 25 में मिनीमाता गर्ल्स कालेज के पीछे स्थित सामुदायिक भवन में शादी विवाह का आयोजन किया गया था, संबंधित टेंट हाउस संचालक द्वारा स्वच्छता व साफ-सफाई के प्रति गंभीर लापरवाही बरतते हुए स्थल पर काफी मात्रा में कचरा फैलाया गया था एवं कचरा प्रबंधन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। आज आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय नगर भ्रमण के दौरान उक्त स्थल पर पहुंचे, उन्होने आयोजन स्थल पर काफी मात्रा में गदंगी व बिखरे हुए कचरे को देखकर गहरी नाराजगी जाहिर की तथा मौके पर ही कार्यवाही करते हुए संबंधित टेंट हाउस संचालक पर 5000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया। इसी प्रकार उक्त आयोजन में केटरिंग व्यवस्था की जिम्मेदार संभालने वाले केटरर द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक से निर्मित प्लेट, डिस्पोजल आदि का उपयोग किया जा रहा था, उसके विरूद्ध भी कार्यवाही हुई तथा मौके पर ही संबंधित केटरर पर 2500 रूपये का जुर्माना लगाया गया। इन्हें कड़ी हिदायत दी गई कि वे कार्यक्रम आयोजन आदि के दौरान अपशिष्ट प्रबंधन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें, अन्यथा कचरा व गदंगी फैलाने पर और अधिक कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

गौमाता चौक पर कचरे की डम्पिंग, लगा अर्थदण्ड – शादी विवाह आदि आयोजन के दौरान उत्सर्जित अपशिष्ट को निजी वाहन द्वारा परिवहन कर गौमाता चौक के समीप उक्त कचरे को डम्प किया जा रहा था। आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर उस पर कार्यवाही की तथा संबंधित पर 4000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया, साथ ही उक्त अपशिष्ट के प्रबंधन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की।

आयुक्त ने किया आधा दर्जन वार्डो का दौरा- आज आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने शहर के आधा दर्जन से अधिक वार्डो का अधिकारियों की टीम के साथ औचक निरीक्षण किया। उन्होने वार्ड क्र. 15, 16, 25, 29, 30, 31 आदि का भ्रमण करते हुए किए जा रहे साफ-सफाई कार्यो तथा नागरिक सेवाओं व सुविधाओं से जुड़े अन्य कार्यो का निरीक्षण किया, सफाई व्यवस्था को देखा। उन्होने अधिकारियों को कडे़ निर्देश देते हुए कहा कि स्वच्छता कार्यो में किसी प्रकार की उदासीनता न बरतें, नियमित रूप से निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सफाई का कार्य कराएं, कार्य के दौरान उत्सर्जित अपशिष्ट स्थल पर पड़ा न रहे, उसका तुरंत उठाव व परिवहन सुनिश्चित कराएं।

आयोजन की पूर्व सूचना निगम को दें- निगम द्वारा शादी घर, होटल, रेस्टोरेंट सहित अन्य आयोजनकर्ताओं से कहा गया है कि वे शादी विवाह सहित अन्य आयोजनों की पूर्व सूचना अनिवार्य रूप से निगम को दें। निगम निर्धारित सेवा शुल्क लेकर शादी विवाह आयोजनों के दौरान उत्सर्जित अपशिष्ट के प्रबंधन की व्यवस्था अपने संसाधनों के माध्यम से करेगा। उनसे कहा गया है कि आयोजन के दौरान प्रतिबंधित प्लास्टिक डिस्पोजल आदि का उपयोग कदापि न करें, कचरा न फैलाएं अन्यथा निगम द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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