Wednesday, January 29, 2025
                  Homeछत्तीसगढ़उत्तराखंड में UCC लागू, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य...

                  उत्तराखंड में UCC लागू, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना, बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाओं का होगा अंत, CM धामी ने कहा- 3 साल पहले जनता से किया वादा पूरा किया

                  देहरादून: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) आज से लागू हो गया है। मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया। यह कार्यक्रम सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया गया।

                  सीएम धामी ने कहा कि हमने 3 साल पहले जनता से किए गए वादे को पूरा किया। UCC किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं है। सभी को समान अधिकार देना है। 27 जनवरी का दिन समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

                  धामी ने कहा कि UCC लागू होने से हलाला, बहुविवाह, तीन तलाक पर पूरी तरह रोक लगेगी। इस दौरान धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड- 2024 को लागू किए जाने पर नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया। यह पोर्टल आम जनता के लिए खोल दिया गया है। https://ucc.uk.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।

                  3 तस्वीरें देखिए

                  सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रिमोट से बटन दबाकर UCC पोर्टल का उद्घाटन किया।

                  सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रिमोट से बटन दबाकर UCC पोर्टल का उद्घाटन किया।

                  UCC नियमावली दिखाते सीएम धामी और उत्तराखंड सरकार के मंत्री।

                  UCC नियमावली दिखाते सीएम धामी और उत्तराखंड सरकार के मंत्री।

                  सीएम धामी ने कहा कि राज्य में UCC लागू होना हमारे लिए बहुत भावुक क्षण है।

                  सीएम धामी ने कहा कि राज्य में UCC लागू होना हमारे लिए बहुत भावुक क्षण है।

                  UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड

                  उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने से समाज में एकरूपता आएगी। राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार होंगे और दायित्व भी सुनिश्चित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन चुका है, जहां यह कानून प्रभावी हो गया है।

                  DGP बोले- हम पूरी तरह तैयार

                  उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि हम नए कानून UCC को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमने पहले ही तैयारी कर ली थी। UCC के लिए ट्रेनिंग सेंटर में वर्कशॉप, सेमिनार भी करवाए गए थे। लोग इससे जुड़े पहलू और पॉजिटिव फीचर्स को समझें और अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं।

                  यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या बदलेगा, 5 पॉइंट में समझें…

                  समान संपत्ति अधिकार: बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वह किस कैटेगरी के हैं।

                  मौत के बाद संपत्ति: अगर किसी व्यक्ति की मौत जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति/पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण का अधिकार देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता-पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में ये अधिकार केवल मृतक की मां को मिलता था।

                  समान कारण पर ही मिलेगा तलाक: पति-पत्नी को तलाक तभी मिलेगा, जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा।

                  लिव इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी: उत्तराखंड में रहने वाले कपल अगर लिव इन में रह रहे हैं तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि ये सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा होगा, लेकिन इस नियम से अनुसूचित जनजाति के लोगों को छूट होगी।

                  संतान की जिम्मेदारी: यदि लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की होगी। दोनों को उस बच्चे को अपना नाम भी देना होगा। इससे राज्य में हर बच्चे को पहचान मिलेगी।

                  बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले- देश में भी जल्द लागू होगा

                  बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। UCC को धीरे-धीरे अन्य राज्य भी अपनाएंगे। देश की संसद में भी इसका विधेयक जल्द पारित होगा। UCC लागू होने के रूप में जो यह गंगा निकली है, यह सभी को एक करने का काम करेगी। कुछ कम्युनिटी इससे नाराज है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि सभी को समानता का अधिकार मिले। जो हमारी आधी आबादी है, उसे भी देश के अंदर समान अधिकार मिलना चाहिए।

                  सलमान खुर्शीद बोले- कोर्ट में चुनौती देंगे

                  कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने उत्तराखंड में UCC लागू होने पर कहा कि जरूरत पड़ी तो इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। खुर्शीद ने मीडिया से बातचीत में कहा- इसे होने दें। उन्हें इसे आज लागू करने दें। उसके बाद हम देखेंगे। मेरा भी उत्तराखंड में घर है, क्या यह मुझ पर भी लागू होगा?

                  इसमें यह भी कहा गया है कि यह उन लोगों पर लागू होगा जो उत्तराखंड के निवासी हैं, चाहे वे कहीं भी रहते हों। तो, यूसीसी उनका कितना पालन करेगी? उन्होंने क्या किया है और किस सोच के साथ ऐसा किया है, हमें समझ में नहीं आता।

                  उत्तराखंड में UCC के लिए कब क्या हुआ

                  • 2022 के चुनाव से एक दिन पहले CM धामी ने UCC की घोषणा की
                  • सरकार बनाने के बाद मार्च 2022 की पहली कैबिनेट में समिति गठन को मंजूरी मिली
                  • समिति ने ढाई लाख लोगों से 20 लाख सुझाव ऑफलाइन और ऑनलाइन प्राप्त किए।
                  • 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में UCC विधेयक पेश हुआ, 7 फरवरी 2024 को पारित हुआ
                  • 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने UCC विधेयक को मंजूरी दी, क्रियान्वयन समिति ने 18 अक्टूबर 2024 को नियमावली सरकार को साैंपी।
                  • 20 जनवरी 2025 को नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिली

                  आजाद भारत से पहले गोवा में UCC

                  उत्तराखंड गोवा के बाद पहला राज्य बनेगा जहां UCC लागू होगा। भले ही गोवा में पहले से ही UCC लागू है, लेकिन वहां इसे पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था। उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य होगा।




                              Muritram Kashyap
                              Muritram Kashyap
                              (Bureau Chief, Korba)
                              RELATED ARTICLES
                              - Advertisment -

                                      Most Popular