जिले में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजनांतर्गत हितग्राहियों से आवेदन लेना बुधवार से शुरू हो गया है, जो 30 नवम्बर 2021 तक चलेगा। कलेक्टर भीम सिंह के निर्देशानुसार इस योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों का पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण दिया गया है,। साथ ही उन्हें आवेदन पत्र भी उपलब्ध कराया गया है, जो हितग्राहियों को नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजनांतर्गत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष 06 हजार रूपये की अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे, यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो कोई कृषि भूमि धारण नहीं करता और जिसकी जीविका का मुख्य साधन शारीरिक श्रम करना है और उसके परिवार का जिसका कि वह सदस्य है, कोई सदस्य कृषि भूमि धारण नहीं करता है। परिवार से आशय किसी व्यक्ति का कुटुम्ब अर्थात उसकी पत्नी या पति, संतान तथा उन पर आश्रित माता-पिता से है।योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए 01 अप्रैल 2021 की स्थिति में हितग्राही को भूमिहीन होना आवश्यक है।