CG: भाभी से रेप, देवर को कारावास की सजा… आरोपी ने मुंह दबाकर पटका, फिर वारदात को दिया अंजाम; बाड़ी से कूदकर भागा था

              सक्ती जिले में भाभी से रेप के आरोपी देवर को 10 साल कारावास की सजा ।

              सक्ती: जिले मे अपनी भाभी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 10 साल कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। भाभी घर के परछी में काम कर रही थी। उसी समय देवर वहां पहुंचा। अपनी भाभी का मुंह दबाकर दुष्कर्म किया।

              विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने बताया कि डभरा थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला 2 मार्च 2022 को दोपहर 3:30 बजे काम कर रही थी। उसके दोनों बेटे मोबाइल बनवाने के लिए खरसिया गए हुए थे। उसकी सास खाना खाकर सो गई थी।

              घर में घुसकर रेप किया

              इस बीच भाभी को अकेले देखकर देवर की नीयत बिगड़ गई। परछी में ही पटककर रेप किया। उसके बाद बाड़ी तरफ से कूद कर भाग गया। वारदात में महिला के अंगों में चोट लग गई थी। पीड़िता की सास बुजुर्ग है, जो कम सुनती है इसलिए पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुन नहीं पाई।

              सास के साथ थाने में महिला ने दर्ज कराई शिकायत

              महिला ने घटना के बारे में अपनी सास तथा घर के बाहर अन्य लोगों को बताया। उसी समय महिला के दोनों लड़के वापस आए, जिन्हें भी घटना के बारे में बताई। उसके बाद पीड़िता अपनी सास के साथ फगुरम चौकी थाना डभरा जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।

              अभियोग पत्र विशेष न्यायालय सक्ती में पेश

              संपूर्ण विवेचना के बाद अभियुक्त के खिलाफ धारा 376, 323 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अभियुक्त के खिलाफ अभियोग पत्र विशेष न्यायालय सक्ती में पेश किया गया। विशेष न्यायालय सक्ती ने उभय पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय देने के बाद और अभियोजन और अभियुक्त पक्ष के अंतिम तर्क श्रवण करने के बाद न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया।


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