Wednesday, February 18, 2026

              कोरबा: मतदान दिवस और मतदान के एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का कराना होगा पूर्व प्रमाणीकरण…

              • मतदाताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर होगी रोक

              कोरबा (BCC NEWS 24): भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में  इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत मतदान दिवस और उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान दिवस यानि दूसरे चरण के मतदान के एक दिन पहले एवं मतदान दिवस यानि 16 नवम्बर और 17 नवंबर को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व जिला अथवा राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति को प्रमाणन हेतु प्राप्त आवेदन पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।


                              Hot this week

                              रायपुर : इंडिया–एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा हुए शामिल

                              तकनीक संचालित प्रशासन भविष्य की आवश्यकता- उपमुख्यमंत्री श्री विजय...

                              रायपुर : राज्य उपभोक्ता आयोग में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज

                              रायपुर (BCC NEWS 24): छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष...

                              Related Articles

                              Popular Categories