Chhattisgarh : ‘शादी नहीं करोगी, तो तुम्हें मारकर खुद मर जाऊंगा’, नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म, दिव्यांग आरोपी को उम्रकैद; सहयोगी को 10 साल की सजा

              दिव्यांग मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा।

              बलौदाबाजार: जिले में नाबालिग का अपहरण कर रेप करने वाले दिव्यांग आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, सहयोगी को 10 साल की कारावास की सजा मिली है। मामला पलारी थाना क्षेत्र का है।

              समीर अग्रवाल लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी विनोद, मनोज फेकर और पीड़िता एक ही गांव के रहने वाले है। आरोपी विनोद ने एक दिन पहले पीड़िता का आधार कार्ड रख लिया और जुलाई 2023 को रात करीब 11 बजे आधार कार्ड देने के नाम पर घर से बाहर बुलाया।

              सहयोगी आरोपी।

              सहयोगी आरोपी।

              दिव्यांग विनोद पीड़िता से कहने लगा कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, तो तुम्हें मार डालूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। यह धमकी देकर पीड़िता को दोनों आरोपी बाइक पर बैठाकर रायपुर ले गए। विनोद ने अपने रिश्तेदार के घर रखकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।

              पीड़िता के मां-बाप को पता चलने पर थाने में शिकायत की गई। पुलिस ने नाबालिग को छुड़ाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला कोर्ट में चलने के बाद अब सजा सुनाई गई है।


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