बिलासपुर : हाईकोर्ट में नौकरी के नाम पर 1.65 लाख की ठगी, आरोपियों ने डाटा एंट्री-ऑपरेटर की दी फर्जी नियुक्ति पत्र, थाने में FIR

              बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी लगाने के नाम पर 1.64 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने बेरोजगार युवकों से पैसे लेकर उसे फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया।

              नियुक्ति पत्र के फर्जी होने का खुलासा हुआ तो इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई। एसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर 420 के इस मामले के सभी तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

              साढ़े 4 लाख में एपाइंटमेंट लेटर देने का झांसा

              ठगी और 420 के अपराध की कहानी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नौकरी दिलाने के झांसे से शुरू होती है। शिक्षित बेरोजगार कैलाश बहादूर और उसके भाई को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए आरोपी आनंद गौतम, चंद्रकांत पाण्डेय और खेलन साहू ने कई सब्जबाग दिखाए।

              1 लाख 64 हजार रुपए की ठगी

              आखिरकार 4 लाख 50 हजार रुपए में सौदा तय कर आरोपियों ने दोनों युवकों से तीस हजार के दो किस्तों में कैश और फोन-पे के माध्यम से एक लाख चार हजार रुपए लिए। इसी तरह कुल मिलाकर आरोपियों ने 1 लाख 64 हजार रुपए ऐंठ लिए।

              नियुक्ति पत्र फर्जी निकला

              पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने रिपोर्टकर्ता बेरोजगार युवकों को फर्जी नियुक्ति पत्र 3 जून को दिया। इसको लेकर कैलाश बहादुर जब हाईकोर्ट पहुंचा तो उसे नियुक्ति पत्र के फर्जी होने, उसके साथ धोखाधड़ी होने का पता चला।

              इसके बाद उसने इस मामले में थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप, नगर पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

              टीआई ने टीम बना कर आरोपियों को अलग अलग स्थानों से पकड़ा

              बेरोजगार युवकों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को पकड़ने के लिए थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम बनाकर पतासाजी की गई। लगातार कोशिशों के बाद इस मामले में लिप्त आनंद गौतम पिता जशवंत सिंह (24 वर्ष) निवासी रतनपुर थाना शिवराजपुर जिला कानपुर (उत्तर प्रदेश) वर्तमान निवास को गिरफ्तार किया है।

              साथ ही बंधवापारा थाना सरकंडा, चंद्रकांत पाण्डेय पिता मोतीलाल पाण्डेय (36 वर्ष) निवासी मोहतरा कुर्मी थाना लालपुर मुंगेली वर्तमान निवास अमेरी थाना सकरी और खेलन प्रसाद साहू पिता यादोराम साहू (43 वर्ष) निवासी जोरापारा थाना सरकंडा को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

              त्वरित कार्रवाई पर प्रशंसा

              पुलिस की सक्रियता से धोखाधड़ी के मामले के सभी आरोपियों को पकड़ कर जेल भेजने में सफलता मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने प्रभारी सिविल लाइन प्रदीप आर्य के साथ सिविल लाइन स्टाफ की सराहना की है। पूरे मामले में आरोपियों के विरुद्ध धारा 420 467 468 471 34 भादवि के अंतर्गत कार्रवाई की गई।


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