Tuesday, July 1, 2025

RAIPUR : दादा की हत्या, पोते को उम्रकैद, ​​​​​​​शादी में खाने के दौरान हुआ विवाद; लोहे के खुरपा से सिर और जबड़े पर किया वार

RAIPUR: रायपुर जिला न्यायालय ने दादा की हत्या करने वाले पोते को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तेलीबांधा इलाके में एक शादी कार्यक्रम के दौरान खाने-पीने को लेकर पोते का दादा के साथ विवाद हुआ था। जिसके बाद लोहे के खुरपा से दादा के सिर और जबड़े पर वार कर हत्या कर दी थी।

अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेंद्र जैन ने बताया कि, घटना 10 मार्च 2022 शाम साढ़े 7 बजे सीमानगर तेलीबांधा की है। रिक्शा चालक खोबो तुलसी एक परिवार में शादी पार्टी में गया था। इस दौरान खाने-पीने की बात को लेकर उसकी अपने पोते श्रीपति मोंगराज से विवाद हो गया था।

पोते ने जबड़े और सिर पर किया हमला

पोते ने गुस्से में आकर उसने लोहे के खुरपे से अपने दादा खोबो तुलसी मोंगराज के सिर और जबड़े में जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। तेलीबांधा पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

जुर्माना भी लगा

इस मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना दीपक देवांगन की कोर्ट में पेश किया गया। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस की ओर से पेश किए गए ठोस सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।


                              Hot this week

                              रायपुर : अब बिजली बिल नहीं बचत और आत्मनिर्भरता की पहचान बना सौर पैनल

                              शिक्षक नगर के प्रशांत ने लिया पीएम सूर्यघर योजना...

                              Related Articles

                              Popular Categories

                              spot_imgspot_img