Saturday, February 14, 2026

              छत्तीसगढ़ : जीजा ने अपनी नाबालिग साली से की गंदी हरकत, कमरे में अकेला पा कर किया दुष्कर्म; हुई 20 साल की सजा 

              भिलाई: घर में अकेली पाकर नाबालिग साली से दुराचार करने वाले उसके जीजा को 20 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने उस पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ एफटीसी) संगीता नवीन तिवारी ने सुनाया।

              यह घटना 27 मार्च 2023 की है। विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि नाबालिग किशोरी अपने बड़े भाई के साथ रहती थी। उसके माता पिता बालाघाट में नौकरी करते हैं। 26 मार्च 2023 को उसका बड़ा भाई अपने माता पिता के पास बालाघाट गया था। वह घर में अकेली थी। 27 मार्च 2023 को साजा थानखहरिया निवासी उसका जीजा शाम को आया। वह रूक गया।

              रात में खाना खाने के बाद किशोरी अपने कमरे में सो गई। उसका जीजा दूसरे कमरे में सो गया। रात करीब 10.30 उसका जीजा उसके कमरे में आ गया। उसके पलंग में उसके साथ जबरन सो गया और अश्लील हरकत करने लगा। मना करने के बाद भी कुछ नहीं होता बोलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उससे खुद को छुड़ाने के लिए किशोरी ने उसके कंधे को दांतों से जोर से काटा तब उसने छोड़ा।

              किशोरी भाग कर रोते हुए बाहर निकली और रात में टहल रही मोहल्ले की रहने वाली शाहीन खान को सारी बात बताई। शहीन खान ने फोन पर इसकी जानकारी किशोरी के माता पिता को दी। फिर दूसरे दिन 28 मार्च 2023 को पद्मनाभपुर थाना में एफआईआर दर्ज करवाया।

              पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 376 (2) (च) व धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत जुर्म दर्ज विवेचना में लिया। आरोपी को दूसरे दिन 28 मार्च 2023 को गिरतार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने अभियुक्त को सजा से दंडित किया।

              अभियुक्त ने मांगी रियायत

              अभियुक्त की ओर से 30 साल का युवक होने व पहला अपराध होने का हवाला देकर न्यायालय से सजा में रियायत की अपील की गई। लोक अभियोजक संतोष कसार ने इसका विरोध किया और कठोर दंड का निवेदन किया। उभयपक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को 20 साल सश्रम कारावास से दंडित किया। पीड़ित किशोरी को शासन से पुनर्वास के लिए प्रतिकर योजना के तहत विधि अनुरुप में राशि प्रदान करने का आदेश दिया।


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