Thursday, January 23, 2025
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                  KORBA : जिला अंत्यावसायी अंतर्गत 735 बकायादार हितग्राही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए होंगे अपात्र

                  • चुनाव लड़ने के लिए बकाया ऋण राशि जमा कर मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा
                  • कलेक्टर ने एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ को दिए निर्देश

                  कोरबा (BCC NEWS 24): जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में स्व रोजगार स्थापित करने के उदद्ेश्य से कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर समय पर ऋण की किश्त जमा नही करने वाले जिले के लगभग 735 बकायादार हितग्राही नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे बकायादारों को निर्वाचन लड़ने से पूर्व अन्त्यावसायी विभाग में बकाया ऋण राशि जमा करते हुए ऋण मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। कलेक्टर ने इस संबंध में सभी एसडीएम, जनपद सीईओ और नगरीय निकायां के मुख्य नगर पालिका अधिकारियां को पत्र प्रेषित कर नामांकन दाखिल के दौरान ऐसे बकायादारों का नाम मिलान करते हुए बकाया राशि जमा करने व ऋण मुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही नामांकन दाखिल लेने के निर्देश दिए हैं।

                  जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कोरबा से प्रापत जानकारी अनुसार राष्ट्रीय निगम की विभिन्न योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग, सफाई कामगार वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित कर आय संवर्धन करने हेतु कम ब्याज दर पर ऋण प्रदाय किया गया है, किन्तु अनेक हितग्राहियों द्वारा उक्त वितरित ऋण से पर्याप्त आय अर्जित करने व ऋण राशि कालातीत होने के पश्चात् भी प्रदाय ऋण राशि को जमा करने में रूचि नही ले रहे हैं। निगम मुख्यालय रायपुर द्वारा छ0ग0 शासन की गारंटी पर राष्ट्रीय निगम की विभिन्न योजनान्तर्गत ब्याज दर पर राशि प्राप्त कर हितग्राहियों को ऋण प्रदाय की गई है। जिसे मय ब्याज सहित वापस किया जाना होता है। ऋण लेकर कई वर्षो से ऋण किश्त जमा नही करने वाले 735 बकायादार हितग्राही है। इन लोगो पर विभाग द्वारा प्रदाय किये गये 6.97 करोड़ रूपये का ऋण बकाया है।

                  इन बकायादारों को पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं पार्षद आदि पदों पर चुनाव लड़ने के लिये अंत्यावसायी विभाग में बकाया ऋण राशि जमा करते हुए ऋण मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने इस संबंध मे ंपत्र प्रेषित कर सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सभी जनपद सीईओ और नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बकायादार हितग्राहियों द्वारा चुनाव लड़ने हेतु नामांकन दाखिल करने के लिए उपस्थित होंगे, तब उन बकायादार हितग्राहियों को बकाया राशि जमा करने के उपरान्त प्राप्त ऋण मुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने व बकाया राशि जमा करने के बाद उनका नामांकन दाखिल किया जाएं।




                            Muritram Kashyap
                            Muritram Kashyap
                            (Bureau Chief, Korba)
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