Monday, January 12, 2026

              अमेरिका में भारतीय मां ने अपने 11 साल के बेटे की गला रेतकर की हत्या, बच्चे की कस्टडी पति को मिलने से नाराज थी

              वॉशिंगटन: अमेरिका में एक भारतीय मूल की महिला ने अपने 11 साल के बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना 19 मार्च की है। महिला का नाम सरिता रामाराजू (48) और बेटे का नाम यतिन रामाराजू है।

              महिला बेटे के साथ घूमने के लिए कैलिफोर्निया के सेंटा एना में डिज्नीलैंड गई थी। यहां तीन दिन बिताने के बाद महिला ने होटल में बेटे का चाकू से गला रेत दिया।

              हत्या के बाद महिला ने खुद पुलिस को फोन किया। उसने पुलिस को बेटे की हत्या और खुद के जहर खाकर आत्महत्या करने की जानकारी दी। 19 मार्च की सुबह मां और बेटे को होटल से चेक-आउट करना था।

              जानकारी मिलने के बाद सेंटा एना पुलिस होटल पहुंची, जहां लड़के की डेड बॉडी बरामद हुई। वह कई घंटों पहले ही मर चुका था। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे बेटे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।

              मामले पर अटॉर्नी ने कहा कि महिला को 26 साल या उम्रकैद की सजा हो सकती है।

              फोटो सरिता रामाराजू का है, जिसमें वो होटल में फोन पर बात करती हुई दिखाई दे रही है।

              फोटो सरिता रामाराजू का है, जिसमें वो होटल में फोन पर बात करती हुई दिखाई दे रही है।

              बेटे की कस्टडी को लेकर पति के साथ विवाद था

              महिला का तलाक हो चुका है। वह पति और बेटे से अलग रहती थी। उसके पूर्व पति का नाम प्रकाश राजू है। दोनों का जनवरी 2018 में तलाक हो गया था। इसके बाद महिला कैलिफोर्निया छोड़कर वर्जीनिया में रहने लगी थी।

              तलाक के बाद बेटे की कस्टडी पिता प्रकाश राजू को दी गई थी। वहीं सरिता को बेटे से मुलाकात करने का अधिकार दिया गया था। दोनों के बीच पिछले साल से बेटे की कस्टडी को लेकर विवाद चल रहा था।

              सरिता चाहती थी कि बेटा उसके साथ वर्जीनिया में रहे, लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। सरिता ने आरोप लगाया था कि उसका पति बिना उसकी सहमति के बच्चे से जुड़ी मेडिकल और स्कूल से संबंधित फैसले ले रहा था और उस पर नशे की लत का भी आरोप लगाया था।

              प्रकाश राजू ने कोर्ट में कहा था कि वह भारत (बेंगलुरु) में पैदा और पला-बढ़ा है। दंपती का तलाक जनवरी 2018 में हुआ था।

              26 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है

              इस पूरी घटना पर ऑरेंज काउंटी डिस्ट्रिक्ट की अटॉर्नी टॉड स्पिट्जर ने दुख जताते हुए कहा…

              एक बच्चे का जीवन माता-पिता के बीच के गुस्से के कारण दांव पर नहीं लगना चाहिए। गुस्सा आपको यह भूलने पर मजबूर कर देता है कि आप किससे प्यार करते हैं और आपकी क्या जिम्मेदारी है। माता-पिता की गोद बच्चों की सबसे सुरक्षित जगह होती है, लेकिन इस मां ने अपने बेटे को प्यार से गले लगाने के बजाय उसका गला काट दिया।

              टॉड के मुताबिक अगर महिला सभी आरोपों में दोषी पाई जाती है तो उसे 26 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।


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