रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शालाओं और अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बावजूद कई शिक्षक अब तक अपने नये कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर रहे हैं। माननीय न्यायालय द्वारा जिन मामलों में राहत या स्थगन प्रदान किया गया है, उन्हें छोड़कर शेष सभी शिक्षकों को दो कार्य दिवस के भीतर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 (नियम-3) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिन मामलों में जिला शिक्षा अधिकारी या संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा नियोक्ता नहीं हैं, उन प्रकरणों में अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

(Bureau Chief, Korba)


