नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का नया चेक क्लियरेंस सिस्टम आज (4 अक्टूबर) से लागू हो गया है। इसके तहत चेक जमा करने के बाद अमाउंट कुछ ही घंटों में प्रोसेस होकर खाते में आ जाएगा। पहले इसमें 2 दिन तक का समय लगता था।
नया सिस्टम ‘कंटीन्युअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट’ है। इसमें बैंक चेक को स्कैन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे और कुछ ही घंटों में पास कर दिया जाएगा। ये सारा काम बैंक के कामकाजी घंटों में होगा। बैंकों ने एक दिन पहले से ही इसका ट्रायल शुरू कर दिया था।
बैंकों ने ग्राहकों से पर्याप्त बैलेंस रखने को कहा
HDFC और ICICI बैंक सहित निजी बैंकों ने कस्टमर्स से कहा है कि अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखें, ताकि चेक बाउंस न हो। साथ ही चेक की सारी डिटेल्स सही-सही भरें, वरना देरी या रिजेक्शन हो सकता है।
₹50,000 से ज्यादा की डिटेल्स 24 घंटे पहले देनी होगी
बैंकों ने कस्टमर्स से कहा है कि सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम यूज करें। इसके तहत 50,000 रुपए से ज्यादा के चेक जमा करने से पहले कुछ जरूरी डिटेल्स बैंक को देनी होंगी।
इसमें आपको अपना अकाउंट नंबर, चेक नंबर, तारीख, अमाउंट और जिसको चेक दे रहे हैं, उसका नाम कम से कम 24 घंटे पहले (बैंक वर्किंग आवर्स में) बताना होगा।
बैंक चेक मिलने पर इन डिटेल्स को चेक करेगा। अगर सब कुछ मैच हुआ तो चेक क्लियर हो जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे में आपको डिटेल्स दोबारा देनी होंगी।
यहां सवाल-जवाब में जानें पूरी डिटेल्स…
सवाल 1: क्या चेक का पैसा उसी दिन मिल जाएगा?
जवाब: हां, ज्यादातर मामलों में ऐसा होगा। अगर आप सुबह चेक जमा करते हैं, तो उसी दिन दोपहर या शाम तक पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये बदलाव चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) को और तेज करने के लिए है।
सवाल 2: चेक ट्रंकेशन सिस्टम यानी CTS क्या होता है?
जवाब: CTS वो सिस्टम है जिसमें चेक की फिजिकल कॉपी इधर-उधर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। चेक को स्कैन करके उसकी डिजिटल इमेज बनाई जाती है और वो इमेज बैंक से बैंक तक जाती है। इससे चेक को फिजीकली ट्रांसफर करने की जरूरत खत्म हो जाती है, लेकिन ड्रॉप बॉक्स या ऑटोमेटिक टेलर मशीनों में जमा करने पर, इसे क्लियर होने में आमतौर पर दो वर्किंग डे लगते हैं। अब RBI ने इसे और स्मार्ट बनाया है ताकि प्रोसेसिंग और तेज हो।
सवाल 3: नया चेक क्लियरेंस सिस्टम कैसे काम करेगा?
जवाब: अगर आप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच चेक जमा करते हैं, तो उसे तुरंत स्कैन करके क्लियरिंग के लिए भेज दिया जाएगा। सुबह 11 बजे से हर घंटे बैंकों के बीच सेटलमेंट होगा। जिस बैंक को पैसे देने हैं, उसे शाम 7 बजे तक कन्फर्म करना होगा। अगर वो जवाब नहीं देता, तो चेक अपने आप अप्रूव हो जाएगा।
सवाल 4: ये नियम हर जगह लागू होंगे?
जवाब: RBI के तीन ग्रिड्स- दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के तहत देश के सभी बैंकों की ब्रांचेस पर ये नियम लागू होंगे। यानी पूरे इंडिया में एक जैसा सिस्टम होगा।
सवाल 5: RBI इसे कैसे लागू कर रहा है?
- फेज 1- 4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक बैंकों को शाम 7 बजे तक चेक कन्फर्म करना होगा।
- फेज 2- 3 जनवरी 2026 से बैंकों को सिर्फ 3 घंटे में जवाब देना होगा।
सवाल 6: क्या इसके लिए कोई नया चार्ज भी देना होगा?
जवाब: अभी तक इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं है कि कोई नया चार्ज लगेगा। RBI का फोकस बस प्रोसेस को तेज और आसान करना है। बैंकों को भी इस नए सिस्टम को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा।
सवाल 7: RBI ने यह कदम क्यों उठाया?
जवाब: यह कदम डिजिटल इंडिया को और बढ़ावा देगा। जब चेक इतनी जल्दी क्लियर होंगे, तो लोग डिजिटल पेमेंट्स के साथ-साथ चेक का इस्तेमाल भरोसे के साथ करेंगे। यह कदम बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

(Bureau Chief, Korba)