भुवनेश्वर: ओडिशा के पुरी जिले के जनकदेईपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को इंस्टाग्राम रील बनाते समय एक नाबालिग ट्रेन की चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
रिपोर्ट के मुताबिक, घटना के समय मंगलाघाट निवासी यह लड़का अपनी मां के साथ दक्षिण काली मंदिर में दर्शन करके लौट रहा था।
लौटते समय उसने रेलवे ट्रैक के पास मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वह ट्रैक के बहुत करीब खड़ा था, तभी तेजी से आ रही ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी,
हादसे के बाद रेलवे कर्मचारी और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा।
प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह हादसा लड़के की लापरवाही के कारण हुआ, जो वीडियो बनाने के चक्कर में रेलवे ट्रैक के पास सुरक्षा चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहा था।
हादसे की 2 फुटेज…

रील बनाते समय ट्रेन तेजी से आई। यह फुटेज टक्कर मारने के पहले का है।

लड़के को अंदाजा ही नहीं रहा कि वह ट्रैक के कितने करीब खड़ा है और चपेट में आ गया।
उत्तर प्रदेश में रील बनाते समय मालगाड़ी से टकराया था युवक
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 25 सितंबर को वीडियो बनाते समय मालगाड़ी की चपेट में आने से 19 वर्षीय प्रिंस की मौके पर ही मौत हो गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्रिंस अपने दोस्तों के साथ रेलवे ट्रैक पर रील बना रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही मालगाड़ी से वह टकरा गया।
वहीं, कोलकाता में सितंबर में एक बाइक सवार रील बनाते हुए दो महिलाओं के साथ टकरा गया। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई थीं।
भारत में यूजर्स रोज 7.3 घंटे अपने स्मार्टफोन इस्तेमाल करते
रिसर्च फर्म ‘रेडसियर’ के मुताबिक, इंडियन यूजर्स हर दिन औसतन 7.3 घंटे अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से ज्यादातर समय वे सोशल मीडिया पर बिताते हैं। अमेरिकी यूजर्स का औसतन स्क्रीन टाइम 7.1 घंटे और चीनी यूजर्स का 5.3 घंटे है।
सितंबर 2023 के आंकड़ों के मुताबिक, शहरों में रहने वाले 46% बच्चे सोशल मीडिया, OTT और ऑनलाइन गेम्स का भी इस्तेमाल करते है। साथ ही इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड, स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।
रिसर्च ऑर्गनाईजेशन लोकलसर्कल ने 2024 में सोशल मीडिया यूजर्स का सर्वे किया। सर्वे के मुताबिक, 368 शहरों में 70 से ज्यादा पेरेंट्स से बात की गई। पेरेंट्स ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर कानून बनाने की मांग की थी।
2020 भारत ने टिकटॉक बैन किया था
भारत सरकार ने 17 अक्टूबर 2000 में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर IT एक्ट बनाया था। इसे साइबर कानून भी कहा जाता है। इस एक्ट में 94 धाराएं हैं, जिसमें 13 अध्याय और 4 अनुसूचियां शामिल हैं। 2008 में IT एक्ट में संशोधन किया गया।
20 दिसंबर 2018 को गृह मंत्रालय ने 10 केंद्रीय एजेंसियों को कंप्यूटर में स्टोर डेटा को मॉनिटर करने का अधिकार दिया। इस एक्ट की धारा 69A के तहत ऑनलाइन कंटेंट और मोबाइल ऐप्स बैन किए जा सकते हैं। इसी कानून के तहत 2020 में टिकटॉक ऐप को बैन किया गया था।

(Bureau Chief, Korba)