नई दिल्ली: अटल पेंशन योजना (APY) को वित्त वर्ष 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आज यानी 21 जनवरी को हुई केंद्रीय कैबिनेट में इसे बढ़ाने को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपए की पेंशन मिलती है। ये स्कीम मई 2015 में शुरू की गई थी।
20 साल के लिए करना होता है निवेश
अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपए की पेंशन मिलती है। इसमें 18 साल से 40 साल तक का व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है। कोई शख्स इस स्कीम को लेता है तो उसे कम से कम 20 साल निवेश करना होगा।
आपकी पेंशन के हिसाब से तय होगा निवेश का अमाउंट
इस योजना में निवेश के लिए आपके अमाउंट से कितना कटेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन चाहते हैं। 1 से 5 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन लेने के लिए सब्स्क्राइबर को 42 से लेकर 210 रुपए प्रतिमाह तक भुगतान करना होगा। यह 18 साल की उम्र में स्कीम लेने पर होगा।
वहीं, यदि कोई सब्स्क्राइबर 40 साल की उम्र में स्कीम लेता है तो उसे 291 से लेकर 1,454 रुपए प्रतिमाह तक का कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा। सब्स्क्राइबर जितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, उसे रिटायरमेंट के बाद उतनी ही ज्यादा पेंशन मिलेगी।
यहां देखें अटल पेंशन योजना में कितने पैसे जमा करने पर कितनी पेंशन मिलेगी
अगर 18 साल का कोई व्यक्ति हर महीने…
42 रुपए जमा करें, तो उसे 60 साल के बाद हर महीने 1000 रुपए पेंशन मिलेगी।
84 रुपए जमा करें, तो 2000 रुपए पेंशन मिलेगी।
126 रुपए जमा करें, तो 3000 रुपए पेंशन मिलेगी।
168 रुपए जमा करें, तो 4000 रुपए पेंशन मिलेगी।
210 रुपए जमा करें, तो 5000 रुपए पेंशन मिलेगी।
अगर 40 साल का कोई व्यक्ति हर महीने…
291 रुपए जमा करे, तो उसे 60 साल के बाद हर महीने 1000 रुपए पेंशन मिलेगी।
582 रुपए जमा करे, तो 2000 रुपए पेंशन मिलेगी।
873 रुपए जमा करे, तो 3000 रुपए पेंशन मिलेगी।
1164 रुपए जमा करे, तो 4000 रुपए पेंशन मिलेगी।
1454 रुपए जमा करे, तो 5000 रुपए पेंशन मिलेगी।
नोट: 19 से 39 साल के लोगों के लिए भी अलग-अलग अमाउंट तय किया गया है, आप इसे ऑनलाइन या बैंक जाकर पता कर सकते हैं।
अपनी सुविधा के हिसाब से दे सकते हैं किस्त
इस योजना के तहत इन्वेस्टर्स मंथली, क्वाटरली या सेमी-एनुअल यानी 6 माह की अवधि में निवेश कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑटो-डेबिट हो जाएगा, यानी आपके अकाउंट से तय राशि अपने आप कट जाएगी और आपके पेंशन खाते में जमा हो जाएगी।
सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को मिलेगी पेंशन
सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद उसके स्पाउस (जीवनसाथी) को समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा और सबस्क्राइबर और स्पाउस दोनों के निधन पर 60 साल की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी।
वहीं अगर 60 साल से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले में उसका जीवनसाथी APY खाते में योगदान जारी रख सकता है। ग्राहक का पति या पत्नी वही पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जो ग्राहक को मिलनी थी। वहीं अगर वो चाहे तो ऐसा न करके APY खाते में जमा पूरा पैसा निकाल सकता है।
टैक्सपेयर को नहीं मिलता योजना का लाभ
अटल पेंशन योजना टैक्सपेयर्स के लिए नहीं है। यानी की अगर आप इनकम टैक्स चुकाते हैं तो इस योजना में अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। ये नियम सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया है।
अटल पेंशन योजना से जुड़े सवाल-जवाब
सवाल: क्या सेविंग्स अकाउंट के बिना भी APY अकाउंट खोल सकते हैं?
जवाब: नहीं, इस स्कीम के लिए सेविंग्स बैंक अकाउंट होना जरूरी है।
सवाल: मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन की तारीख कैसे तय होती है?
जवाब: पहली इन्वेस्टमेंट की तारीख के आधार पर यह तय होती है।
सवाल: क्या सब्सक्राइबर्स को नॉमिनी रखना जरूरी है?
जवाब: हां, नॉमिनी रखना जरूरी है।
सवाल: अटल पेंशन योजना के कितने अकाउंट खोल सकते हैं?
जवाब: अटल पेंशन योजना का एक ही अकाउंट खोलने की इजाजत है।
सवाल: अगर अकाउंट में मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए बैलेंस नहीं है तो क्या होगा?
जवाब: मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होने पर जुर्माना लगेगा।

(Bureau Chief, Korba)




