Sunday, September 29, 2024




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BCC News 24: छत्तीसगढ़- रात 10 बजे के बाद DJ बजाने पर बैन, आदेश जारी.. स्टूडेंट्स के एग्जाम के चलते फैसला; जरूरी होने पर पहले लेनी होगी इजाजत

छत्तीसगढ़: दुर्ग जिले में बोर्ड सहित स्कूल-कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं को पढ़ाई में परेशानी न हो इसके मद्देनजर कलेक्टर दुर्ग ने ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे का यह आदेश 30 जून 2022 तक जारी रहेगा।

कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए रात 10 बजे से सुबह 6.00 बजे तक डीजे व तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाने पर पाबंदी लगाई गई है। कलेक्टर का यह आदेश 7 मार्च से प्रभावशील हो गया है। कलेक्टर के आदेश में यह भी लिखा गया है कि आगर धार्मिक त्यौहारों, संस्कारों, शादी, उत्सवों, चुनाव प्रचार इत्यादि के अवसर पर व्यक्ति विशेष के पक्ष में ऐसे यंत्रों को बजाना जरूरी है तो इसके लिए उन्हें लिखित में आवेदन देकर अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला-दुर्ग से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के ऐसा करने वालों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

दुर्ग कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है

कलेक्टर के आदेश में लिखा गया है कि ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ध्वनि प्रदूषण विनिमय एवं नियंत्रण नियम के अनुसार शालेय विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए रात्रि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा किसी भी स्त्रोत से निकाली गई इस प्रकार की ध्वनि प्रदूषण जो अध्ययन, एवं अन्य कार्य में विघ्न डालती है या जिससे ऐसा विघ्न पड़ना संभाव्य है। इसको ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14.02.2000 को अधिसूचित किये गये ध्वनि प्रदूषण, विनिमय एवं नियंत्रण नियम 2000 एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, जिला मजिस्ट्रेट, दुर्ग, सम्पूर्ण दुर्ग जिले में दिनांक 30 जून 2022 तक के लिए प्रतिबंधित करता हूं।

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