Thursday, March 28, 2024
Homeछत्तीसगढ़कोरोना की गाइडलाइन : वर-वधु ,पंडित सहित शादी में 200 लोग ही...

कोरोना की गाइडलाइन : वर-वधु ,पंडित सहित शादी में 200 लोग ही हो सकेंगे शामिल…

जशपुर : इस साल विवाह के सिर्फ 9 मुहूर्त हैं। इसलिए इन्हीं मुहूर्तों में शादी की तैयारी भी जोरों पर चल रहा है। कोराेना के कारण शादियों के उत्सव में भी संकट है। वर-वधु को सात जन्मों तक बांधने के लिए होने वाले सात फेरों से पहले सरकार ने 12 शर्तें रख दी हैं। इन शर्तों के साथ ही विवाह की अनुमति एडीएम द्वारा जारी की जा रही है। विवाह के लिए इस वर्ष अनुमति लेना भी अनिवार्य है। अनुमति के लिए आवेदन लोक सेवा केंद्राें के माध्यम से लिए जा रहे हैं। यहां आवेदन लेने के बाद आवेदन एसडीएम के पास पहुंच रहे हैं और एसडीएम सशर्त विवाह की अनुमति प्रदान कर रहे हैं। जिले भर में अबतक 709 लोगों ने शादी के लिए अनुमति मांगी है। सबसे अधिक आवेदन बगीचा और पत्थलगांव ब्लॉक से आए हैं। जशपुर से अबतक 80 आवेदन आ चुके हैं। आए आवेदनों में से 80 फीसदी को अनुमति मिल चुकी है। मुहूर्त कम होने के कारण इतनी बड़ी तादाद में शादियां हो रही हैं। शादियों को लेकर तैयारी दो माह पहले से चल रही थी। कार्ड छपाई व रिश्तेदारों को आमंत्रण का काम माह भर पहले से शुरू हो चुका है। इधर होटल व धर्मशाला भी मुहूर्त वाले दिनों में बुक हैं।

चार दिन में मिल जाएगी अनुमति
जशपुर एसडीएम दशरथ सिंह राजपूत ने बताया कि लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से ही सभी आवेदन आ रहे हैं। आवेदकों को शर्तों के साथ आसानी से अनुमति दी जा रही है। लोगों को आवेदन करने के लिए भटकना ना पड़े इसलिए लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन लेने की व्यवस्था बनी है।

अनुमति के लिए कहां कितने आवेदन आए
ब्लॉक – आवेदन
बगीचा – 129
पत्थलगांव – 154
फरसाबहार – 56
जशपुर – 80
कुनकुरी – 112
मनोरा – 26
कांसाबेल – 95
दुलदुला – 57

इन शर्तों पर गौर करें
बारात निकालने की अनुमति नहीं

शादी की अनुमति दी जा रही है लेकिन इसमें बारात निकालने की अनुमति नहीं है। आमतौर पर शहर की सड़कों पर बारात नजर आती है लेकिन कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए बारात निकालने की इजाजत किसी को नहीं होगी।
एक वाहन में 4 लोग बैठेंगे
शादी में जाते समय या शादी में उपयोग में लाए जा रहे चौपहिया वाहन में ड्राइवर समेत चार लोग ही बैठ सकेंगे। इससे अधिक होने पर आवागमन की अनुमति नहीं होगी। विवाह स्थल कंटेनमेंट जोन पर होने पर अनुमति आदेश निरस्त मानी जाएगी।

ये हैं 12 शर्तें
1. वर, वधु, पंडित वह दोनों पक्षों के लोगों सहित 200 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।
2. विवाह की सूचना थाना व जोन कमिश्नर को देनी होगी।
3. कार्यक्रम स्थल पर मास्क एवं हाथ धोने की व्यवस्था हो।
4. किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर पूरी जवाबदारी आवेदक की होगी।
5. अनुमति केवल निर्धारित समय, स्थान के लिए रहेगी।
6. खाद्यान्न सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित कराई जाए।
7. शादी के दौरान बारात निकालने पर प्रतिबंध रहेगा।
8. बैंड पार्टी, डीजे, धुमाल पार्टी का उपयोग धीमी आवाज में रात 10 बजे तक कर सकेंगे।
9. चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित चार लोगों को ही आवागमन की अनुमति होगी।
10. विवाह स्थल कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आता है तो यह अनुमति निरस्त होगी।
11. गाइडलाइन का पालन करना होगा। नहीं करने पर कार्रवाई होगी।
12. शर्तों का उल्लंघन होने पर अनुमति निरस्त मानी जाएगी।

आप ऐसे कर सकते हैं आवेदन
आवेदक को एसडीएम या तहसीलदार के नाम से आवेदन करना होगा। आवेदन लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से हो रहे हैं। इसमें शादी का दिन, वर व वधु का नाम, उनका जन्म तारीख, पिता व माता का नाम, पता, थाना व तहसील क्षेत्र के साथ जिले का नाम भरना होगा। निर्देशों के उल्लंघन करने पर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होने पर आपत्ति नहीं होगी। वर-वधु व दोनों के माता-पिता के आधार कार्ड की फोटोकॉपी आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। आवेदक को अपना नाम, पिता का नाम, पता व मोबाइल नंबर बताना होगा। आवेदन करने के तीन से चार दिन में अनुमति मिल जाएगी।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular