CG: मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत 20 हजार रूपए सहायता दी जाएगी…

              रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में संचालित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निर्माण श्रमिक की मंडल की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है, ऐसे निर्माण श्रमिक जो मंडल की सदस्यता से निवृत्त होने वाले है, उन्हें सदस्यता से निवृत्त होने के पूर्व बेहतर जीवन यापन के उद्ेश्य से ’मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना’ अंतर्गत सहायता स्वरूप राशि एकमुश्त राशि 10 हजार रूपए प्रदाय की जा रही थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नव वर्ष के अवसर पर चावड़ी रायपुर में मजदूरों से भेंट कर श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित ’मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना’ सहायता राशि 10 हजार रूपए से बढ़ाकर 20 हजार रूपए एकमुश्त राशि प्रदाय करने की घोषणा की गई थी। जिसके फलस्वरूप श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की राशि में वृद्धि करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

              योजना की पात्रता के तहत निर्माण श्रमिक के रूप में कम से कम विगत 03 वर्ष से मंडल में पंजीकृत हो और निर्माण श्रमिक की न्यूनतम आयु 59 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होना आवश्यक है। श्रम विभाग की योजनाओं का फायदा लेने के लिए पात्र श्रमिक आवेदन श्रम विभागीय पोर्टल सीजीलेबरडाटएनआईसीडाटइनcglabour.nic.in) पर ऑनलाइन प्रारंभ है। जिसमें श्रमिक स्वयं ऑनलाईन के माध्यम से श्रमेव जयते मोबाईल एप संबंधित जिला के श्रम कार्यालय या किसी भी लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।


                              Hot this week

                              रायपुर : घोड़ागांव एनीकट के कार्यों के लिए 4.16 करोड़ रूपए स्वीकृत

                              रायपुर (BCC NEWS 24): छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग...

                              रायपुर : आपदा में पति को खोने वाली चैती का सहारा बना प्रशासन

                              4 लाख रूपए की राहत राशि और तात्कालिक सहायता...

                              Related Articles

                              Popular Categories