छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ दायर क्रिमिनल रिटी पिटीशन वापस ले ली गई है।
- 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ने दायर की थी मानहानि याचिका, तब नड्डा छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे
- प्रदेश में नक्सली घटनाओं को लेकर दिए गए BJP नेता के बयान को बनाया गया था आधार
बिलासपुर/ BJP (भारतीय जनता पार्टी) अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली गई है। इसके पीछे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन और वर्तमान परिस्थितियों को कारण बताया गया है। BJP अध्यक्ष पर पूर्व CM स्वर्गीय अजीत जोगी ने मानहानि का केस दायर की थी।
BJP के तत्कालीन प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा के खिलाफ 2013 पूर्व CM अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में मानहानि का क्रिमिनल पिटीशन दायर किया था। याचिका में नड्डा के उस बयान का हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में बढ़ती नक्सली घटनाओं के लिए कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जिम्मेदार है।
जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकल पीठ में सुनवाई के समय अधिवक्ता अनुराग झा ने बताया कि स्व. जोगी के जाने के बाद अब सामने आई वर्तमान परिस्थितियों में यह पिटिशन आगे जारी नहीं रखी जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने अदालत की अनुमति लेकर क्रिमिनल पिटीशन वापस ले ली।