Monday, February 23, 2026

              बाघ के द्वारा की गई पशु हानि के प्रकरणों में किया गया त्वरीत मुआवजे का भुगतान…

              • जिला प्रशासन की अपील बाघ विचरण क्षेत्र से बनाये रखें दूरी

              बलरामपुर: कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन व वनमण्डलाधिकारी श्री विवेकानंद झा के पहल पर बाघ के द्वारा पशु हानि के 04 क्षतिपूर्ति प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पशु स्वामियों को कुल 40 हजार 500 रुपये मुआवजा राशि प्रदान किया गया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा बाघ विचरण क्षेत्र से आमजनों को दूरी बनाये रखने की अपील की गई है।

              गौरतलब है कि जिले में 23 फरवरी से गुरु घासीदास उद्यान की ओर से वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र में बाघ विचरण कर रहा है, तथा बाघ ने जंगल के किनारे बसे बसाहटों में पालतू पशुओं का शिकार किया है। बाघ के द्वारा शिकार किये गये पालतू पशुओं के पशु स्वामियों को क्षतिपूर्ति का प्रकरण तैयार कर मुआवजे की राशि प्रदान की गई है, वन विभाग द्वारा वन परिक्षेत्र रामानुजगंज अंतर्गत ग्राम परहियाडीह के श्री रामजीत मरकाम आत्मज श्री रामफल के 01 राश बैल राशि 12 हजार 500, वन परिक्षेत्र वाड्रफनगर के अंतर्गत ग्राम इकनारा श्री मानसिंह आत्मज श्री रामकेश्वर 01 राश बैल राशि 15 हजार, वाड्रफनगर के अंतर्गत ग्राम गोवर्धनपुर श्री रामनवमी आत्मज श्री टिमल 01 राश गाय राशि 6 हजार, बलरामपुर अंतर्गत ग्राम सेन्दूर श्री सूरजदेव मरावी आत्मज श्री राजाराम 01 राश बछिया 7 हजार रूपये पशु हानि से संबंधित मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।  

              वहीं बाघ के जिले में प्रवेश की सूचना के बाद से लगातार वन विभाग का मैदानी अमला वनमण्डलाधिकारी श्री विवेकानंद झा के नेतृत्व में बाघ के गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं, इसके साथ ही ग्रामीणों को बाघ से दूरी बनाने व जंगलों में नही जाने की समझाइश दी जा रही है, तथा बाघ विचरण क्षेत्र के गांवों में मुनादी भी करायी जा रही है।


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