- उच्च न्यायालय ने इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के प्रभाव एवं संचालन को किया स्थगित
रायपुर(Bcc News 24): उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 24 मार्च से 5 अप्रैल 2023 तक आयोजित ऑटो एक्सपो- 2023 में वाहन के विक्रय के उपरांत पंजीयन चिन्ह आबंटन हेतु वाहनों के जीवनकाल कर के भुगतान में, मोटरयान कर में एकमुश्त 50 प्रतिशत छूट के प्रावधान को राज्य शासन के परिवहन विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा ऑटो एक्सपो- 2023 में मोटरयान कर में एकमुश्त 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने संबंधी राज्य शासन द्वारा 24 मार्च 2023 को जारी अधिसूचना के प्रभाव एवं संचालन को स्थगित कर दिया गया है। सहायक परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ ने इस संबंध में समस्त वाहन डीलर्स को पत्र भेजकर वाहनों के जीवनकाल कर के भुगतान में, मोटरयान कर में एकमुश्त 50 प्रतिशत छूट के प्रावधान को स्थगित कर उच्च न्यायालय के आदेशानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है।