Wednesday, February 11, 2026

            कोरबा: बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने अब तक 1200 से अधिक युवाओं ने कराया पंजीयन…

            कोरबा (BCC NEWS 24): मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू हो चुकी है। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को हर माह 2500 रूपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। पंजीयन कराने वाले बेरोजगारों को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी। इस योजना के लागू होने के बाद जिले के बेरोजगार युवाओं में बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए खासा उत्साह है। वे आवेदन करने में अपना रूचि दिखा रहे हैं। योजना के प्रारंभ होने के 12 दिवस के भीतर 1200 से अधिक बेरोजगार युवाओं ने पोर्टल में अपना पंजीयन कराया है। जिसके अंतर्गत विकासखण्ड करतला से 266, कटघोरा से 66, कोरबा से 156, पोड़ी-उपरोड़ा से 122, पाली से 270, कटघोरा नगरीय निकाय से 15, कोरबा नगर निगम से 276, दीपका नगरीय निकाय से 12, पाली नगर पंचायत से 09 एवं छुरीकला नगर पंचायत से 02 बेरोजगारों ने अपना पंजीयन कराया है। पंजीयन के साथ ही बेरोजगारों को सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसके लिए कलस्टर बनाये गये हैं और पोर्टल में पंजीयन कराने के पश्चात सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। पंजीकृत आवेदनों के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। बैंक खातों का सत्यापन के साथ ही स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

            इच्छुक आवेदक बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए https://berojgaribhatta.cg.nic.in में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। 1 अप्रैल 2023 की स्थिति  में  आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो।


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