Tuesday, December 30, 2025

              गला दबाकर पति की हत्या… पुलिस को गुमराह करने मां और भाई के साथ मिलकर लाश फांसी पर लटकाई, तीनों आरोपी गिरफ्तार

              कवर्धा: जिले की चिल्फी पुलिस ने धुर सिंह बैगा के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। उसकी हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतक की पत्नी महतरीन बाई, सास मनकी बाई और साले बृजलाल बैगा को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या 12 जून की रात हुई थी। मामला चिल्फी थाना क्षेत्र का है।

              पुलिस के मुताबिक, 17 जून को धुर सिंह बैगा ग्राम पालक निवासी अपने ससुराल तुरैयाबहरा पत्नी को लेने के लिए गया था। उसी रात शराब पीकर वो पत्नी के साथ विवाद करने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पत्नी महतरीन बाई ने अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी।

              हत्या के बाद आरोपी पत्नी डर गई और अपनी मां और भाई को पति की हत्या कर देने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी महिला महतरीन ने अपनी मां मनकी बाई और भाई बृजलाल के साथ मिलकर शव को पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका दिया।

              चिल्फी थाना पुलिस ने हत्या के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

              चिल्फी थाना पुलिस ने हत्या के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

              13 जून को मृतक के साले बृजलाल बैगा ने चिल्फी थाना पुलिस को जीजा द्वारा आत्महत्या करने की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, तो उसे मामला संदिग्ध लगा। पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतरवाकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि मामला आत्महत्या का नहीं, बल्कि हत्या का है और हत्या गला दबाकर की गई है।

              मामला चिल्फी थाना क्षेत्र का है।

              मामला चिल्फी थाना क्षेत्र का है।

              इसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी, सास और साले को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी पत्नी ने बताया कि पति को शराब पीने की आदत थी और वो आए दिन नशे में धुत होकर उसके साथ झगड़ा करता रहता था, जिसके कारण उसने उसकी हत्या कर दी।

              तीनों आरोपियों को भेजा गया जेल

              जुर्म कबूल करते ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है।


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