Thursday, December 26, 2024
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              कोरबा: सरस्वती शिशु मंदिर बुधवारी बाजार में किया गया विधिक जागरूकता कैम्प का आयोजन…

              कोरबा (BCC NEWS 24): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर बुधवारी बाजार कोरबा में छात्र-छात्राओं को विधि के ज्ञान से अवगत कराये जाने के प्रयोजनार्थ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। श्री विक्रम प्रताप चन्द्रा, विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट कोरबा के द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि विधि के विपरीत कार्य करना अपराध है, उनके द्वारा छात्राओं को गुड टच एवं बेड टच की जानकारी देते हुये कहा गया कि यदि उनके साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार होता है तो इसकी शिकायत अपने शिक्षक एवं माता-पिता से करें अपराध को किसी भी तरह का बढ़ावा न दें। किसी के द्वारा गलत कार्य करने पर उसे लोक लाज एवं शर्म से छुपाने पर वह आगे गंभीर रूप धारण कर लेता है इसलिये इसकी त्वरित शिकायत बिना किसी भय एवं शर्म से करना चाहिये। छात्र-छात्राओं को निःशुल्क विधिक सेवा प्राधिकरण योजनाओं की जानकारी देते हुये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आय 1.50 लाख रूपये से कम है, एैसे व्यक्ति को जिसके प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त नहीं है उसके प्रकरण में प्रशिक्षित पैनल लायर को शासकीय खर्चे पर पैरवी करने के लिये दिया जाता है। ताकि व्यक्ति न्याय से वंचित न हो सकें। हमारे देश में तहसील के लिये तालुका विधिक सेवा समिति, जिला के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय के लिये उच्च न्यायलय विधिक सेवा समिति एवं उच्चतम न्यायालय के लिये राष्टीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है।

              श्री कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा के द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम की जानकारी देते हुये कहा गया कि बिना लायसेंस, वाहन के बीमा, वाहन का आर.सी. बुक के साथ ही वाहन का संचालन किया जावें। ये तीनों यदि किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो होने वाले दुर्घटना में उनकों स्वयं ही अगले पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देना पड़ता है। गंभीर चोट या मृत्यु होने पर और भी अधिक क्षतिपूर्ति देना वाहन मालिक का जवाबदेह हो जाता है। बच्चों को मोबाईल का सीमित उपयोग किये जाने का सलाह देते हुये कहा कि स्मार्ट मोबाईल का सद्पयोग किया जावें। बिना पढ़े कोई भी मैसेज फारवर्ड न करें, गलत मैसेज फारवर्ड करने पर साइबर कानून के तहत् अपराधिक मामला पंजीबद्ध किया जा सकता है।

              उक्त अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य श्री राजकुमार देवांगन, व्याख्यातागण श्री सतीश सिंह, लक्ष्मीकांत पटवा, श्री नरोत्तम पटेल, नरेश दुबे एवं श्रीमती रजनी चन्द्रा एवं पी.एल.व्ही. अहमद खान उपस्थित थे।




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