Tuesday, May 7, 2024
Homeछत्तीसगढ़कोरबाBCC News 24: छत्तीसगढ़- दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के साथ...

BCC News 24: छत्तीसगढ़- दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के साथ रेप; सहेली के घर गई थी 9 साल की लड़की, 13 साल बड़े भाई ने किया रेप, फिर घर आकर दी जान से मारने की धमकी…

छत्तीसगढ़: बिलासपुर में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची को अकेली पाकर रेप करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो साल पहले 9 साल की बच्ची अपनी सहेली के घर खेलने गई थी, तब मौका पाकर सहेली के बड़े भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामला सामने आने पर उसने परिवार वालों को जान से मारने की धमकी भी थी।

जानकारी के अनुसार घटना कोटा थाना क्षेत्र के बेलगहना चौकी की है। दो साल पहले 9 साल की बच्ची कक्षा दूसरी में पढ़ती थी। 29 जून 2020 की रात वह घर में खाना नहीं खा रही थी और रो रही थी। परिवार वालों के पूछने पर वह उसने आप बीती बताई। बच्ची ने बताया कि शाम को वह पड़ोस में रहने वाली सहेली के घर खेलने गई थी। इस दौरान उसकी सहेली घर में नहीं थी।

उसका बड़ा भाई संतोष धुर्वे (22) घर में अकेला था। उसने मौका पाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। इस घटना के दूसरे दिन संतोष धुर्वे उनके घर पहुंच गया और बच्ची से दुष्कर्म करने की बात कहते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। उसकी हरकतों से परिवार वाले डर गए थे।

बाद में 5 जुलाई को बेलगहना चौकी में उसके पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी युवक संतोष के खिलाफ धारा 376 , 506 व पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में चालान पेश किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी की अदालत ने उसे आजीवन कारावास व 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular