Sunday, May 19, 2024
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BCC NEWS 24: CG राजधानी ब्रेकिंग- रायपुर में शादियों से संबंधित गाइडलाइन जारी… बढ़ते ट्रैफिक दबाव के कारण पुलिस ने लिया फैसला; अब रोड पर बारात नहीं, मैरिज हॉल वालों को 3 दिन पहले बताना होगा बाराती कितने, पार्किंग कितनी..?

रायपुर: होटलों और मैरिज पैलेस में शादी करने वालों के लिए बारात निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बारात के साथ आतिशबाजी भी बैन कर दी गई है। शादी करने वालों को होटल या मैरिज पैलेस के कैंपस के भीतर ही बारात निकालना होगा। सड़क पर बारात निकली तो पुलिस पहुंच जाएगी।

भवन के मालिक और दुल्हा-दुल्हन दोनों पक्षों के जिम्मेदारों के खिलाफ आदेश उल्लंघन का केस दर्ज किया जा सकता है। दोनों पक्ष के लोगों को शादी के तीन दिन पहले थाने में शपथ पत्र देना होगा। पुलिस ने इसके लिए 12 बिंदुओं का शपथ तैयार किया है। पुलिस के ओर से तैयार फार्मेट में ही शपथपत्र देना होगा। उसमें बारात, आतिशबाजी से लेकर मेहमानों की संख्या और पार्किंग व्यवस्था से संबंधित सारी जानकारी देनी होगी। विवाह स्थल पर जितनी गाड़ियों के पार्क होने की क्षमता है, उससे ज्यादा गाड़ियां खड़ी नहीं हो पाएगी। सोमवार को पुलिस ने शादियों से संबंधित गाइडलाइन जारी की है।

पुलिस अधिकारियों ने होटल, मैरिज भवन के मालिकों की बैठक लेकर उन्हें गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी। बैठक में 200 से ज्यादा लोग शामिल हुए। पुलिस अफसरों ने बताया कि शादी की सीजन शुरू हो गया है। होटल, मैरिज पैलेस और सामुदायिक भवन की बुकिंग हो गई। लोग भीड़ भरी सड़कों पर बारात निकाल रहे हैं। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की जा रही है। इससे सड़कों पर जाम लगने लगा है। खासतौर पर वीआईपी रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। लोग सड़कों पर गाड़ियां भी पार्क कर रहे हैं। इससे ट्रैफिक सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। लोगों को आने-जाने में किसी तरह की परेशानी न हो। इसलिए गाइडलाइन बनायी गयी है।

1 दिन में एक ही कार्यक्रम की अनुमति
किसी भी भवन, होटल और पैलेस में एक दिन में सिर्फ एक की कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि कुछ भवन में दिन और रात में अलग-अलग कार्यक्रम की बुकिंग करने लगे हैं। जिससे 24 घंटे वहां पर लोगों का आना-जाना लगा रहता है। इसलिए एक भवन में एक दिन में एक ही कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी। होटल और पैलेस के प्रबंधक को बुकिंग के समय बताना होगा कि उनके यहां कितनी गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था है। कितनी गाड़ी खड़ी हो सकती है। उससे ज्यादा की गाड़ियों को पार्किंग स्थल में एंट्री नहीं जाएगी। सड़क पर ट्रैफिक संभालने के लिए निजी गार्ड लगाना होगा। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधक की होगी।

एक नजर में

  • किसी भी संस्थान में एक दिन में ही एक ही कार्यक्रम।
  • जितनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी होगी है, उतने लोगों को ही निमंत्रण।
  • किसी भी हालत में सड़क पर बारात निकालने की अनुमति नहीं।
  • सड़क पर नाच, गाना और आतिशबाजी पूरी तरह प्रतिबंधित।
  • सर्विस रोड या मेन रोड पर पार्किंग पूर्ण रूप से बैन रहेगी।
  • पार्किंग स्थल में कम से कम 5 गार्ड की ड्यूटी अनिवार्य।
  • कार्यक्रम स्थल में आने और जाने का अलग-अलग रास्ता।
  • आदेश का उल्लंघन होने पर प्रबंधक व वर-वधु पक्ष की जिम्मेदारी।
  • कार्यक्रम स्थल में सीसीटीवी कैमरा और निजी गार्ड जरूरी है।

कैंपस में ही आतिशबाजी और नाच-गाना होगा
शादी के आयोजन के साथ आतिशबाजी व नाच-गाने का कार्यक्रम कैंपस के भीतर ही करना होगा। सड़कों पर किसी तरह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है। डीजे और बैंडबाजे भी भीतर ही बजाने की अनुमति दी है। शादी जिनके घर में होगी, उन्हें भवन बुक कराने के तुरंत बाद उस इलाके थाने पहुंचकर शपथ पत्र देना होगा। उसमें उनकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कहां के रहने वाले हैं? कितने बाराती या मेहमान आएंगे? मुख्य कार्यक्रम के दिन कितनी गाड़ियां आएंगी? किस तरह का आयोजन है? उसके बाद भवन प्रबंधन को कार्यक्रम से संबंधित शपथ पत्र देना होगा।

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