Sunday, May 19, 2024
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CG: कैबिनेट का फैसला.. सरकार ने आपदा का मुआवजा बढ़ाया, अब मकान की क्षति होने पर 1.20 लाख रुपए तक मिलेंगे

रायपुर: राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पर प्रभावितों को दिये जाने वाले मुआवजे को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला हुआ। 33 श्रेणी में आपदा के मुआवजे को बांटा गया है। सभी ने मुआवजे को बढ़ाया गया है, केवल जनहानि में मिलने वाले 4 लाख रुपए को यथावत रखा गया है। फसल हानि से मछुवारों की जाल क्षति में राशि बढ़ाई गई। इसके अलावा एक नया मुआवजा भी जोड़ा गया है। अब पंजीकृत भूमिहीन श्रमिक की आजीविका क्षति होने पर हादसे की अवधि से तीस दिन तक दो सदस्यों को मनरेगा की दर पर आर्थिक मदद दी जाएगी।

खेती पर नुकसान की भरपाई

  • बारहमासी फसल की हानि पर वर्तमान में 18 हजार प्रति हेक्टेयर मिलता था, लेकिन अब 22,500 रुपए मिलेंगे।
  • कृषि भूमि से गाद या मलबा निकालने पर 12,200 प्रति हेक्टेयर को बढ़ा 18 हजार रुपए कर दिया गया है।
  • भू-स्खलन या नदी से भूमिहानि होने पर मुआवजे को 37,500 प्रति हेक्टेयर से बढ़ा 47 हजार रुपए कर दिया गया है।
  • असिंचित भूमि पर कृषि या बागानी की फसल नष्ट होने पर 6,800 रु प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 8,500 रुपए कर दिया गया है।
  • सिंचित भूमि पर कृषि या बागानी फसल हानि पर 13, 500 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 17 हजार हो गया है।
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