रायपुर। कोरोना सैंपलिंग देने से इनकार करना अब महंगा पड़ेगा। जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि जो व्यक्ति कोरोना टेस्ट कराने से इनकार करे या कोरोना टेस्टिंग में व्यावधान करे उसके किलाफ FIR दर्ज किया जाये।
रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने इसे लेकर नायब तहसीलदार एनके सिन्हा को मजिस्ट्रेट नियुक्ति किया है। कलेक्टर ने SSP रायपुर के SI स्तर के एक अधिकारी को भी इस मामले में नियुक्त करने को कहा है।
दरअसल लगातार इस बात की शिकायत मिल रही थी कि कोरोना जांच कराने से लोग इनकार कर रहे हैं। वहीं कई लोग कोरोना संक्रमित मरीज के सीधे संपर्क में आने के बाद भी अपनी टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं और टेस्टिंग में रूकावट पैदा कर रहे हैं। लिहाजा जिला प्रशासन ने अब ये सख्त कदम उठाया है।