Sunday, January 12, 2025
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              CG: छत्तीसगढ़ पैथोलॉजी लैब सील… बिना डिग्री और रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था संचालित, अकलतरा से भी झोलाछाप महिला डॉक्टर गिरफ्तार

              जांजगीर-चांपा: जिले नवागढ़ ब्लॉक के सेमरा गांव में संचालित छत्तीसगढ़ पैथोलॉजी लैब को सील कर दिया गया है। अटल चौक पर अवैध रूप से संचालित छत्तीसगढ़ पैथोलॉजी लैब के संचालक विजय कश्यप पर बीएमओ और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की। शनिवार को आरोपी विजय कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया।

              संचालक के खिलाफ नवागढ़ थाने में शैक्षणिक योग्यता एवं नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीयन बिना ही पैथोलॉजी लैब संचालित किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धारा 420 के तहत आरोपी विजय कश्यप को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

              नवागढ़ और अकलतरा थाना क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों की गिरफ्तारी के 2 अलग-अलग मामले सामने आए।

              नवागढ़ और अकलतरा थाना क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों की गिरफ्तारी के 2 अलग-अलग मामले सामने आए।

              नवागढ़ बीएमओ डॉक्टर नरेश साहू ने बताया कि 9 फरवरी 2023 को गठित समिति के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जांजगीर के निर्देशन में झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की जा रही है। नवागढ़ ब्लॉक में ये कार्रवाई चल रही है। इसी के तहत 10 फरवरी को सेमरा के अटल चौक पर संचालित छत्तीसगढ़ पैथोलैब जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं नर्सिंग होम एक्ट के पंजीयन के बिना ही संचालित किया जा रहा था, उस पर कार्रवाई की गई।

              छत्तीसगढ़ पैथोलॉजी लैब को सील कर संचालक विजय कश्यप को गिरफ्तार किया गया।

              छत्तीसगढ़ पैथोलॉजी लैब को सील कर संचालक विजय कश्यप को गिरफ्तार किया गया।

              छत्तीसगढ़ राज्य उपचार्य गृह और रोग उपचार संबंधित स्थापना के लिए अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं 13 के तहत नवागढ़ स्टाफ सीएचसी और राजस्व अधिकारी तहसीलदार के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई। इस पैथोलॉजी लैब को सील किया गया और नोटिस देकर दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। संचालक विजय कश्यप के द्वारा नोटिस का जवाब नहीं दिया गया और ना ही लाइसेंस संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद नवागढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

              नवागढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि बीएमओ डॉक्टर नरेश साहू ने आरोपी विजय कश्यप के खिलाफ बिना अनुमति और बिना किसी लाइसेंस और शैक्षणिक योग्यता के अवैध रूप से पैथोलॉजी लैब का संचालन करना बताया। आरोपी मरीजों से जांच के नाम पर साल 2022 से ही वसूली कर रहा है। आरोपी के खिलाफ थाने में आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।

              अकलतरा से भी झोलाछाप महिला डॉक्टर गिरफ्तार, बिना डिग्री संचालित कर रही थी क्लीनिक।

              अकलतरा से भी झोलाछाप महिला डॉक्टर गिरफ्तार, बिना डिग्री संचालित कर रही थी क्लीनिक।

              अकलतरा में भी झोलाछाप महिला डॉक्टर गिरफ्तार

              जिले के अकलतरा में भी बिना डिग्री के अवैध रूप से क्लीनिक संचालित कर रही झोलाछाप महिला डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी उमेश साहू ने बताया कि वार्ड नंबर 11 अकलतरा निवासी पार्वती श्रीवास के यहां अवैध रूप से क्लीनिक चलाने की सूचना मिली थी। सूचना पर डॉ महेन्द्र कुमार सोनी बीएमओ सीएचसी ने मेडिकल टीम के साथ छापेमार कार्रवाई की।

              पार्वती श्रीवास अधिकारियों को कोई डिग्री नहीं दिखा सकी। वो बिना किसी वैध डिग्री के क्लीनिक चला रही थी, जिस पर पंचनामा कार्रवाई कर 2 कमरों को सीलबंद कर दिया गया। इस संबंध में बीएमओ सीएचसी डॉ महेन्द्र कुमार सोनी ने थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी पार्वती श्रीवास के खिलाफ धारा 419, 420 भादवि व छग राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 की धारा 04 पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। जांच के बाद आरोपी झोलाछाप डॉक्टर पार्वती श्रीवास को उसके घर पुरानी बस्ती तुर्कापारा से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया।




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