Saturday, July 27, 2024
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CG Election News: छत्तीसगढ़ में मतदान के दिन रहेगी छुट्टी… प्राइवेट सेक्टर के वर्कर को वोटिंग के लिए शिफ्ट में देनी होगी छुट्टी, प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

प्राइवेट सेक्टर के वर्कर को वोटिंग के लिए शिफ्ट में देनी होगी छुट्टी

रायपुर: छत्तीसगढ़ में विधानसभा के द्वितीय चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश के तहत मुताबिक द्वितीय चरण के लिए 17 नवंबर 2023 को संबंधित 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभी शासकीय कार्यालयों और संस्थानों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।

इसके अतिरिक्त निजी संस्थानों,औद्योगिक, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अधिकारी और कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिए जाने का निर्देश जारी किया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार श्रम विभाग ने विधानसभा निर्वाचन के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक समेत अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया है।

मतदान 17 नवंबर और 30 नवंबर को है

आदेश में बताया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 135 (ख) के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संचालित औद्योगिक, व्यावसायिक समेत अन्य प्रतिष्ठान इस बात को सुनिश्चित करें कि मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाए।आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश और तेलंगाना जहां विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के लिए मतदान 17 नवंबर और 30 नवंबर को है।

मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किया जाए

पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों / दुकानों, औद्योगिक कारोबार/व्यवसाय में नियोजित हैं। ऐसे नियोजित/कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम और द्वितीय शिफ्ट के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किया जाए।

श्रमिकों को बारी -बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाए

कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी -बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाए। मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिकों अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हो या आकस्मिक श्रमिक हो उनको प्रदान किया जाएगा।

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