रायगढ़: कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। यहां 6 लाइसेंसी कोल वॉशरीज पर 1 करोड़ 56 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जो लाइसेंस फीस की दोगुनी राशि है।
छत्तीसगढ़ खनिज नियम के उल्लंघन पर ये कार्रवाई की गई है। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की प्रभावी रोकथाम के लिए खनिज विभाग, राजस्व एवं पुलिस विभाग को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बुधवार को खनिज विभाग ने कोल वॉशरीज पर छापेमार कार्रवाई की थी।
खनिज के अवैध परिवहन पर की गई कार्रवाई।
अवैध उत्खनन पर कार्रवाई
जिला स्तरीय संयुक्त दल लगातार अवैध उत्खनन पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पिछले 2 महीने में जिले में अवैध खनिज परिवहन के कुल 18 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनसे कुल 7 लाख 93 हजार 433 रुपये जुर्माना राशि भी वसूल की गई है। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि खनिज, राजस्व, पर्यावरण विभाग और जीएसटी के संयुक्त जांच दल ने रायगढ़ जिले के कोल वॉशरीज की जांच की।
परिवहन और अवैध उत्खनन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
फ्लाई ऐश के समुचित व्यवस्था के बिना परिवहन और अवैध निपटान पर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी ने बताया कि इस साल सितंबर माह तक विभिन्न उद्योगों के वाहनों पर अब तक कुल 44 लाख 81 हजार 900 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच जांच के दौरान अवैध परिवहन और समुचित व्यवस्था के बिना परिवहन पर कार्रवाई की गई।
नेशनल हाईवे के किनारे अवैध निपटारा करने वाले 01 उद्योग के 02 वाहनों पर 93 हजार और अन्य स्थानों पर अवैध, अनियंत्रित अपवहन (disposal) और समुचित व्यवस्था किए बिना परिवहन करने वाले 4 उद्योगों के 6 वाहनों पर 3 लाख 06 हजार 435 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
इस तरह 5 उद्योगों के 8 वाहनों पर कुल 3 लाख 99 हजार 450 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही मेसर्स आरकेएम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला सक्ती के 2 वाहनों पर ग्राम-पतरापाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ में फ्लाई ऐश की अवैध डंपिंग किए जाने के बारे में क्षेत्रीय अधिकारी, छग पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर को नियमानुसार जुर्माना लगाने के लिए पत्र भेजा गया है।