सरगुजा: CBSE पाठ्यक्रम वाले प्राइवेट स्कूलों का नया शैक्षणिक सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। रविवार को सरगुजा पुलिस ने 18 प्राइवेट स्कूलों की 58 बसों का फिटनेस टेस्ट किया। प्राइवेट स्कूलों के बसों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी। बसों में ओव्हरलोडिंग या अनियमितता मिलने पर सीधे जब्त किए जाएंगे।
सरगुजा एसपी विजय अग्रवाल ने स्कूली बच्चों का परिवहन करने वाले वाहनों पर कड़ाई से नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। एसपी ने स्पष्ट दिया है कि फिटनेस जांच के बगैर कोई भी स्कूल बस नहीं चलेंगी।
शिविर में चालकों का कराया गया हेल्थ टेस्ट।
सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का होगा पालन
एसपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल बसों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया है। उसका कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है। इनमें सभी बसों में स्कूल बस लिखा होना, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, आग बुझाने के उपकरण जरूरी हैं। बसों में सीट क्षमता से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए।
स्कूल बस में होरिजेंटल ग्रिल लगे हों। बसों में टीचर जरूर होने चाहिए, जो बच्चों पर नजर रखें। ड्राइवर को रखने से पहले उसका सत्यापन जरूरी है। एक बस में कम से कम दो चालक होने चाहिए। चालक का कोई चालान नहीं होना चाहिए और न ही उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज हो।
चालक और हेल्फरों का हेल्थ टेस्ट
शिविर में स्कूल बसों के चालकों और परिचालकों का भी हेल्थ टेस्ट कराया गया। 61 बस चालकों का नेत्र परीक्षण और स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। समय-समय पर नेत्र और स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए हिदायत दी गई।
ऑटो और वैन की भी होगी निगरानी
प्राइवेट स्कूलों में बड़ी संख्या में बच्चे ऑटो और वैन से आते-जाते हैं। इन वाहनों में भी ओव्हरलोडिंग नहीं करने की हिदायत दी गई है। नए शैक्षणिक सत्र में सभी स्कूल संचालकों को नियमों का कड़ाई से पालन करने कहा गया है।
(Bureau Chief, Korba)