Sunday, December 22, 2024
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              CG: हत्यारिन बहू को आजीवन कारावास की सजा… मां और ससुर को आपत्तिजनक हालत में देखा, गुस्से में की हत्या, आजीवन कारावास की सजा

              पेंड्रा में हत्या के आरोप में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा।

              गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले में हत्या की आरोपी बहू कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस हत्या में उसके माता-पिता और नानी भी शामिल थीं, जिनको पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। बेटी ने अपनी मां को सुसर के साथ अवैध संबंध बनाते देख लिया था, जिसके बाद ससुर की हत्या की थी।

              दरअसल, 1 अक्टूबर 2021 की रात को महिला राम प्यारी उर्फ नन्ही भैना को उसके भाई ने बताया कि उसकी मां घर में नहीं है। राम प्यारी टंगिया लेकर घर से निकली थी। कुछ ही दूरी पर जाकर देखा कि उसकी मां और उसके ससुर खूब शराब पिए हुए थे और अवैध संबंध बना रहे थे।

              टंगिया से बहू ने ससुर को मार डाला

              इस दौरान राम प्यारी ने टंगिया से चैन सिंह के सिर पर वार कर दिया, जिससे चैन सिंह की मौत हो गई। मां वहां से भाग गई। माता-पिता, बेटी और नानी ने मिलकर अरपा नदी में लाश को फेंक दी।

              माता-पिता और नानी की साजिश में की मदद

              इस बीच पुलिस को लाश मिली। हत्या का मामला दर्ज जांच की। जांच में पता चला कि राम प्यारी ने ही ससुर की हत्या की थी। इसके अलावा माता-पिता और नानी ने साक्ष्य छिपाने में मदद की थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने आजीवन कारावास की सजा और 1000 रूपये का अर्थदंड लगाया है।




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