Sunday, May 19, 2024
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CG NEWS: छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य, आदेश जारी… मास्क-सैनिटाइजर हुआ जरूरी, बढ़ते मरीज के चलते लिया गया फैसला

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर हाईकोर्ट और जिला अदालतों में मास्क पहनकर आने के साथ ही सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी है।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस पर चिंता जताई है। राज्य शासन के एहतियात बरतने और हाई लेवल मीटिंग के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए निर्देशित किया है। उनके निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने एक आदेश जारी किया है।

कोरोना के नए वेरिएंट के आने की आशंका से राज्य शासन ने टेस्टिंग बढ़ा दी है।

कोरोना के नए वेरिएंट के आने की आशंका से राज्य शासन ने टेस्टिंग बढ़ा दी है।

मास्क पहनकर आना होगा हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट

रजिस्ट्रार जनरल ने सभी अदालतों को आदेशित किया है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट और जिला न्यायपालिका के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, पक्षकारों सहित अन्य को सलाह दी जाती है कि वे मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी गाइडलाइन का पालन करें। साथ ही कोरोना नियंत्रण के सभी दिशा-निर्देशों पर अमल करने के लिए कहा गया है।

नए वेरियंट ने बढ़ाई चिंता, हाईकोर्ट में बिना मास्क के नहीं मिलेगी एंट्री

हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में मास्क की वापसी हो गई है। इसमें न्यायालयीन अधिकारियों-कर्मचारियों के अलावा अधिवक्ताओं और उनके स्टाफ के साथ ही याचिकाकर्ता और प्रमुख पक्षकार जो मुकदमे के सिलसिले में कोर्ट परिसर आते हैं, उन्हें बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी।

दरअसल, छत्तीसगढ़ के अलग-अलग शहरों में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट का संक्रमण बढ़ने का खतरा है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस को नए वैरिएंट की एंट्री के तौर पर देखा जा रहा है। बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग सहित कई जगहों पर पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। जिसके बाद प्रशासन स्तर पर लगातार सतर्कता बरती जा रही है।

नए वेरिएंट का संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका जताई गई है।

नए वेरिएंट का संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका जताई गई है।

गणतंत्र दिवस समारोह में मास्क अनिवार्य

राज्य शासन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एहतियातन गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मास्क पहनने की अनिवार्यता रख दी है। बिना मास्क के समारोह स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनकर निकलने और भीड़ के बीच ना खड़े होने की अपील की जा रही है। सैनिटाइजर का उपयोग करने का निर्देश जारी किया गया है।

चीफ जस्टिस ने सिम्स के डीन से ली थी जानकारी

कोरोना के नए वेरिएंट के दस्तक देने की आशंका के बाद चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा बेहद संवेदनशील हैं। कुछ दिन पहले सिम्स को लेकर चल रही जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने यहां के डीन डॉ केके सहारे से पूछा था कि कोरोना से निपटने के लिए अस्पताल प्रबंधन की तैयारी कैसी है। जवाब में डीन ने जब यह बताया कि 10 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है, तब डिविजन बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि इतने से क्या होगा। कोर्ट ने डीन को सभी जरूरी तैयारी करने के निर्देश दिए थे।

कोरोना संक्रमण से बचने के लिए करें ये उपाय

  • हर आधे घंटे में सैनिटाइजर से हाथ साफ करें या फिर हैंडवॉश और साबुन से हाथ धोएं।
  • शारीरिक दूरी का पालन करें।
  • भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें।
  • लक्षण दिखने पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दें।
  • पौष्टिक भोजन का सेवन करें।
  • बेवजह घर से नहीं निकलें।
  • बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें।
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