JAGDALPUR: जगदलपुर में एक किसान को विद्युत विभाग ने गलत बिल भेज दिया। जब किसान ने इसकी शिकायत की तो बिल की जांच करने की बजाए विभाग ने किसान का कनेक्शन ही काट दिया। किसान को फसल का भी नुकसान हुआ। जिसके बाद किसान ने इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग से की। जहां किसान के पक्ष में सुनाई करते हुए आयोग ने विद्युत विभाग को सवा लाख रुपए की क्षतिपूर्ति और 10 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने का आदेश पारित किया है।
जगदलपुर निवासी अधिवक्ता युगल किशोर तिवारी ने विद्युत विभाग से 3 एचपी. पंप के लिए विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया था। विद्युत विभाग ने आवेदक को त्रुटिपूर्ण 15080 रुपए का विद्युत बिल दे दिया था। आवेदक ने पहले विभाग से ही इसकी शिकायत की थी। जिसके बाद विद्युत मंडल ने मामले की जांच न करते हुए आवेदक के पंप का विद्युत कनेक्शन ही काट दिया। जिससे आवेदक को फसल में लगभग सवा लाख रुपए का नुकसान हआ।
जिसके बाद किसान ने इस मामले की शिकायत जिला उपभोक्ता से की। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुजाता जायसवाल और सदस्य आलोक कुमार दुबे की संयुक्त खंडपीठ ने आदेश जारी करते कहा कि, विद्युत विभाग ने आवेदक को त्रुटिपूर्ण बिल दिया था। जिससे आवेदक को लगभग सवा लाख रुपए की फसल का नुकसान हुआ है। त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल की राशि 15080 रुपए के साथ विद्युत विभाग 10 हजार रुपए का जुर्माना भी आवेदक को अदा करे।