Tuesday, November 26, 2024
Homeछत्तीसगढ़कोरबाChhattisgarh : 13 साल की नाबालिग से रेप, आरोपी को 20 साल...

Chhattisgarh : 13 साल की नाबालिग से रेप, आरोपी को 20 साल की सजा; झारखंड ले जाकर 10 दिनों तक किया था दुष्कर्म 

जिला एवं सत्र न्यायालय, अंबिकापुर

सरगुजा: जिले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश पूजा जायसवाल ने 13 वर्षीय छात्रा से रेप के मामले में आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। युवक पीड़िता को भगाकर झारखंड ले गया था। वहां 10 दिनों तक उसके साथ रेप किया। आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद है।

जानकारी के अनुसार, अंबिकापुर में रहकर कक्षा 9वीं में पढ़ाई कर रही 13 वर्षीय छात्रा 29 अक्टूबर को अपनी बुआ के घर सूरजपुर जिले से शहर लौट रही थी। बुआ ने उसे बस में बैठा दिया था। उसके पिता बस स्टाप पर पहुंचे, पर किशोरी नहीं मिली। खोजबीन के दौरान पता चला कि बस से उतरने के बाद सुमित उसे अपने साथ ले गया है। इसकी रिपोर्ट किशोरी के पिता ने थाने में दर्ज कराई थी।

10 दिन बाद झारखंड से बरामद हुई नाबालिग

पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी सुमित टोप्पो (24 वर्ष) एक नवंबर 2019 को नाबालिग को अपने घर ग्राम भंडरिया, गढ़वा, झारखंड ले गया था। उसके साथ रेप किया। पुलिस ने 10 दिन बाद छात्रा को बरामद किया। आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 344, 376 (2) (ढ), 376 (3) व 506 और पाक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था।

आरोपी को 20 वर्ष की कारावास

अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश सिन्हा ने बताया कि पीड़िता की आयु और घटना की प्रकृति को देखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक (पाक्सो एक्ट) पूजा जायसवाल ने आरोपी को राहत देने से इंकार कर दिया। आरोपी को धारा 363 के तहत तीन वर्ष, 366 के तहत पांच वर्ष, 376 (3) के तहत 20 वर्ष और पाक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत 20 वर्ष की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ चलेंगी।




Muritram Kashyap
Muritram Kashyap
(Bureau Chief, Korba)
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular