Saturday, April 27, 2024
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Chhattisgarh : शासकीय भूमि का फर्जी नामांतरण, सभी रजिस्ट्रियां शून्य घोषित, कलेक्टर कोर्ट का आदेश; 4.22 एकड़ भूमि दूसरे के नाम पर दर्ज कर बेचने का मामला

कलेक्टर न्यायालय ने सुनाया फैसला

सरगुजा: अंबिकापुर के नमनाकला में राजमोहनी भवन के पीछे स्थित 4.22 एकड़ गौचर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दूसरे व्यक्ति के नाम पर दर्ज कर बिक्री के मामले में कलेक्टर कोर्ट ने सभी रजिस्ट्रियों को शून्य घोषित कर दिया है। मामले की अंतिम सुनवाई गुरुवार को हुई। कलेक्टर ने भूमि को शासकीय मद की गोचर भूमि के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है।

जानकारी के मुताबिक, अंबिकापुर के नमनाकला निवासी बंसू लोहार की मौत 15 साल पहले हो चुकी है। उसे सिंहदेव योजना के तहत वर्ष 1967-68 में नमनाकला में शासकीय नजूल भू-खंड क्रमांक 243/1 में से 4.22 एकड़ भूमि का पट्टा जारी किया गया था।

साल 1971-72 में नमनाकला के सभी शासकीय भूमि को नजूल घोषित कर दिया गया। इसमें बंसू लोहार की जमीन भी नजूल अभिलेखों में दर्ज हो गई थी।

भू-माफिया ने खड़ा कर दिया दूसरा बंसू

अंबिकापुर के भू-माफिया ने नमनाकला निवासी बंसू लोहार के स्थान पर परसा निवासी बंसू लोहार को तैयार किया। उसे फुन्दूरडिहारी का निवासी बताकर नया आधार कार्ड बनवाकर नामांतरण के लिए आवेदन पेश कर नजूल रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार करने और नामांतरण दर्ज करने का आवेदन पेश किया।

बेशकीमती भूमि को प्लांटिंग कर भू-माफिया ने बेचा।

बेशकीमती भूमि को प्लांटिंग कर भू-माफिया ने बेचा।

नजूल से जारी हुआ नामांतरण का आदेश

तात्कालिक नजूल अधिकारी ने शासकीय राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उस बेशकीमती जमीन को बंसू पिता भुट्कुल लोहार निवासी के नाम पर दर्ज कर दी। इस बेशकीमती जमीन को प्लाटिंग कर बेच दी गई। जिसकी शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता ने कलेक्टर से की थी।

कलेक्टर न्यायालय द्वारा जारी आदेश

कलेक्टर न्यायालय द्वारा जारी आदेश

सभी रजिस्ट्री शून्य, शासकीय मद में दर्ज होगी भूमि

मामले की सुनवाई करते हुए कलेक्टर न्यायालय द्वारा बंसू लोहार सहित सतीश शर्मा, सन्मोगर वारियर, अभिषेक नागदेव, शेखर अग्रवाल, सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, अनुषा नागदेव, महेश कुमार केडिया और दिनेश कुमार को नोटिस जारी किया गया था। भूमि को दोबारा शासकीय मद में दर्ज करने का आदेश दिया है।

प्रशासन ने दर्ज कराई है एफआईआर

प्रशासन ने पूर्व नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो, रीडर अजय तिवारी, आरआई नारायण सिंह और राहुल सिंह के खिलाफ अपराध दर्ज कराया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120बी के तहत केस दर्ज किया है। आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका जिला न्यायालय से खारिज हो गई है।

सीईओ पद से हटाए गए नीलम टोप्पो

गड़बड़ी के आरोपी पूर्व नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो कोंडागांव को 8 फरवरी 2024 को जारी आदेश के तहत कोंडागांव का जिला पंचायत सीईओ बनाया गया था। मामला सामने आने के बाद उन्हें सीईओ पद से हटाते हुए बिना विभाग के मंत्रालय में पदस्थ कर दिया गया है।

तीन कर्मचारी निलंबित

कलेक्टर सरगुजा ने मामले में फरार चल रहे तीन कर्मियों को गुरुवार को निलंबित कर दिया है। शासकीय कर्तव्य से बिना सूचना और अनुमति के अनुपस्थित रहने पर अंबिकापुर के आरआई नारायण सिंह, अम्बिकापुर तहसील के आरआई राहुल कुमार सिंह, एसडीएम कार्यालय धौरपुर के सहायक ग्रेड-02 अजय तिवारी को कलेक्टर सरगुजा ने निलंबित कर दिया है।

Muritram Kashyap
Muritram Kashyap
(Bureau Chief, Korba)
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